
नागपुर. अपराधी विजय उर्फ विजू मोहोड़ की हत्या के मामले में आरोपी दिलीप ठवकर को मोका अदालत के विशेष न्यायाधीश भारुका ने जमानत मंजूर की है. ज्ञात हो कि हुड़केश्वर परिसर में जुआ अड्डा चलाने को लेकर विजू मोहोड़ और अभय राऊत सहित विरोधी गैंग का विवाद चल रहा था. 16 जून को अमित सावजी होटल से आरोपियों ने विजू का अपहरण कर हत्या कर दी. दूसरे दिन विजू का शव हुड़केश्वर परिसर में मिली थी. इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मोका भी लगाया था.
ठवकर के वकील कमल सतुजा और कैलाश डोडानी ने न्यायालय में जमानत की अर्जी दायर की. उन्होंने न्यायालय को बताया कि ठवकर को मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है. दायर की चार्जशीट में कहीं भी ठवकर की भूमिका नहीं आई है और न उसके खिलाफ कोई सबूत मिला है. उसके खिलाफ 4 मामले दर्ज हो चुके है और सभी में वह बरी हो चुका है. वह किसी गैंग का सदस्य नहीं है. इसीलिए उसके खिलाफ मोका नहीं लगाया जा सकता.
सरकारी वकील अभय जिकार और जांच अधिकारी एसीपी सुधीर नंदनवार ने जमानत का विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि ठवकर ही मर्डर का मास्टर माइंड है. जिस बार में हत्या का षडयंत्र रचा गया था उसकी सीसीटीवी फुटेज में भी ठवकर दिखाई दे रहा है. उसे जमानत मिलने से जांच प्रभावित हो सकती है. वह दोबारा अपराध को अंजाम दे सकता है. दोनों पक्षों की जिरह के बाद न्यायालय ठवकर को जमानत मंजूर की. बचावपक्ष को अधि. आशीष शेंडे और कुमार मेघनानी ने सहयोग किया.