Property Tax

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नागपुर. मनपा के सर्वाधिक आय के स्रोत सम्पत्ति कर की तमाम कोशिशों के बावजूद ना तो सम्पत्तिधारकों में समय पर टैक्स अदा करने की मानसिकता तैयार हो पाई और ना ही मनपा प्रशासन ही हर वर्ष टैक्स से होनेवाली आय का लक्ष्य प्राप्त कर सका है. टैक्स जमा करने या वसूली के लिए हर वर्ष मनपा की ओर से वर्ष के अंतिम माह में कोशिशें होते देखी गई है.

किंतु संभवत: यह पहला अवसर है कि वित्तीय वर्ष शुरू होने के पहले ही माह से आय बढ़ाने तथा सम्पत्ति कर से प्राप्त लक्ष्य की पूर्ति के लिए सम्पत्ति धारकों को लालच दिया जा रहा है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यदि 30 जून से पूर्व टैक्स जमा किया गया, तो 15 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा कर विभाग प्रमुख उपायुक्त मिलिंद मेश्राम ने की.

इस तरह छूट की योजना

-नए वित्तिय वर्ष 2023-24 के लिए सम्पत्ति कर की पूरी राशी जमा करने पर 10 प्रतिशत छूट तथा आनलाइन भुगतान का उपयोग करने के लिए 5 प्रतिशत मिलाकर कुल 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.

-31 दिसंबर 2023 के पूर्व इस वित्तिय वर्ष का सम्पत्ति कर जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इस विकल्प में पूर्ण राशी जमा करने पर 5 प्रतिशत तथा आनलाइन भुगतान करने पर अतिरिक्त 5 प्रतिशत मिलाकर कुल 10 प्रतिशत छूट दी जाएगी.

-बकाया के लिए छूट की यह योजना नहीं होगी. बकाया कर का भुगतान आनलाइन करने के बाद भी 5 प्रतिशत की छूट का लाभ नहीं मिल सकेगा. 

-केवल नए आर्थिक वर्ष में सम्पत्ति कर की एकमुश्त राशी पहले जमा करने के बाद ही धारक उक्त छूट के लाभार्थी हो सकेंगे.

अभय योजना हो चूकी है विफल

उल्लेखनीय है कि सम्पत्ति धारकों पर मनपा का करोडो रूपए का बकाया है. बकाया वसूली के लिए गत कई वर्षों में प्रत्येक वर्ष धारकों के लिए अभय योजना लाई गई. जिसमें कर अदा करने पर कुछ छूट देने की घोषणा होते रही है. किंतु अबतक का अनुभव यहीं रहा है कि प्रत्येक समय की अभय योजना विफल होते रही है. किसी भी योजना के काल में 10 प्रतिशत भी बकायादारों की ओर से निधि जमा नहीं कराई गई. अब मनपा प्रशासन ने नई योजना की घोषणा की है.