नागपुर. एक महिला के पालतू कुत्ते ने परिसर में खेल रहे बच्चे को काट लिया. बच्चा बुरी तरह जख्मी हो गया. उसकी मां की शिकायत पर नंदनवन पुलिस ने कुत्ते की मालकिन श्रीकृष्णनगर निवासी डॉ. संगीता नंदकुमार बालकोटे (49) के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपपत्र दायर किया. न्यायालय ने संगीता को दोषी मानते हुए 6 महीने कारावास की सजा सुनाई है.
परिसर में ही रहने वाली सोनल नंदकुमार बदकुले का 9 वर्षीय बेटा आर्यवीर 29 जून 2014 को घर के सामने दोस्त के साथ खेल रहा था. इसी दौरान संगीता के पालतू कुत्ते ने आर्यवीर की गर्दन, कंधे और पैर पर काट लिया. वह बुरी तरह जख्मी हो गया. पुलिस ने धारा 279 के तहत मामला दर्ज किया. पीएसआई संजय यादव ने जांच कर आरोपपत्र दायर किया.
सरकारी वकील मोना राऊत आरोप सिद्ध करने में कामयाब हुईं. न्यायालय ने संगीता को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया. 6 महीने कारावास के साथ बच्चे को 50,000 रुपये मुआवजा देने की सजा सुनाई. बतौर पैरवी अधिकारी हेड कांस्टेबल महादेव कोरपे ने कामकाज संभाला.