Nagpur High Court
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नागपुर. काछीपुरा में खेल मैदान के लिए आरक्षित जमीन पर निर्मित किए गए धार्मिक स्थल को लेकर न्यू रामदासपेठ काछीपुरा नागरिक मंडल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने 5 मार्च 2021 और 10 मार्च 2021 को दिए गए आदेशों पर संज्ञान लिया. अदालत ने कहा कि इस धार्मिक अतिक्रमण को लेकर मनपा द्वारा आपत्तियां मंगाई गईं थीं. न्यायाधीश अतुल चांदूरकर और न्यायाधीश एमडब्ल्यू चांदवानी ने पूछा कि इन आपत्तियों पर मनपा की ओर से क्या किया गया? इसके लिए अतिरिक्त हलफनामा दायर करने के आदेश मनपा को दिए. अदालत ने 10 मार्च 2021 के आदेश के पालन की भी जानकारी रखने के आदेश मनपा को दिए. उल्लेखनीय है कि मंदिर की देखरेख करने वाले बड़ादेव महादेव चैरिटेबल ट्रस्ट ने मध्यस्थता अर्जी दायर की है जिसे अदालत ने स्वीकृत किया. 

नोटशीट उपलब्ध कराने का आश्वासन

अदालत ने मध्यस्थ अर्जी स्वीकार कर प्रतिवादी के रूप में याचिका में शामिल करने के आदेश याचिकाकर्ता को दिए. विशेषत: मनपा ने धार्मिक स्थल को हटाए जाने को लेकर पूरी की गई प्रक्रिया की नोटशीट उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था. गत समय ही हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार आपत्तियां मंगाने के लिए धार्मिक स्थल पर बोर्ड लगा दिया गया था. यहां तक कि बोर्ड लगते ही आपत्तियां आना शुरू होने की जानकारी मनपा ने उजागर की थी. अदालत ने आपत्तियों पर उचित फैसला लेकर इसकी जानकारी हलफनामा के साथ अदालत के समक्ष रखने के आदेश 10 मार्च 2021 को ही मनपा को दिए थे. जानकारी प्रेषित नहीं किए जाने के कारण अब उक्त आदेश दिए गए. 

राज्य सरकार को भेजा है वर्गीकरण का प्रस्ताव

सर्वोच्च न्यायालय ने अनधिकृत धार्मिक स्थलों को हटाने के आदेश दिए जाने के बाद मनपा ने शहर के सभी धार्मिक स्थलों का वर्गीकरण किया. वर्गीकरण के अनुसार ‘अ’ वर्ग के धार्मिक स्थलों को हटाने पर पाबंदी थी, जबकि ‘ब’ वर्ग के धार्मिक स्थलों को हटाने की प्रक्रिया पूरी करनी थी. कार्रवाई के दौरान कुछ विवाद होने पर कमेटी की ओर से सूची को पुन: सुधारा गया जिसमें इस धार्मिक स्थल को ‘ब’ वर्ग से अ वर्ग में रखा गया. इसे लेकर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है. अदालत का मानना था कि कार्रवाई से पहले मनपा नोटिस जारी कर अनधिकृत निर्माण हटाने के लिए कार्रवाई की सूचना उजागर करे. इसके उपरांत यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह मनपा के पास अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है.