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    नागपुर. कोरोना महामारी के चलते पिछले करीब पौने दो वर्ष से सभी धार्मिक स्थल बंद हैं. अब 7 अक्टूबर से कोरोना कंटेनमेंट जोन के बाहर के सभी धार्मिक स्थलों, प्रार्थना स्थलों को खोलने का आदेश जिलाधिकारी विमला आर. ने जारी कर दिया है. लेकिन धार्मिक स्थलों पर उन्हीं श्रद्धालुओं को ही प्रवेश मिलेगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हैं.

    जिन्होने वैक्सीन नहीं ली उनके लिए धार्मिक स्थल में प्रवेश पर बंदी होगी और इस नियम का उन संस्थाओं को बहुत ही सख्ती से पालन करना होगा. धार्मिक स्थलों पर काम करने वाले कर्मचारियों के भी वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने अनिवार्य हैं. दूसरे डोज को लिए 14 दिन पूरा होना भी आवश्यक है. दोनों डोज लगे होने का प्रमाणपत्र और अपना परिचय पत्र प्रवेश द्वार पर दिखाना अनिवार्य होगा. 

    कोविड प्रोटोकाल का पालन जरूरी

    वैक्सीन लेने वालों को भी और धार्मिक स्थलों के स्टाफ को कोविड के प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना जरूरी होगा. मास्क लगाना, सैनिटाइजर का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन होगा. सैनिटाइजर, साबुन से हाथ धोने, तापमान की जांच की व्यवस्था संस्था को करनी होगी.

    18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगना शुरू नहीं हुआ है. इसलिए कम उम्र के बच्चों को एजप्रूफ के लिए आधार कार्ड, पैनकार्ड या आयु उल्लेखित स्कूल या कॉलेज के परिचय पत्र दिखाना आवश्यक है. आदेश व नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर व्यक्ति, संस्था पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.