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प्रतीकात्मक तस्वीर

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नागपुर. जिला व सत्र न्यायाधीश एसएस नागुर ने यशोधरानगर थानाक्षेत्र में युवक की हत्या के मामले में आरोपी शिवनगर, वांजरा निवासी अजहर अब्दुल जब्बार (27) को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना ना भरने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा. वहीं, धारा 324 के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 रुपये आर्थिक दंड और दंड ना भरने 1 महीना अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. मृतक का नाम 11 जनवरी 2021 को यशोधरानगर निवासी रियाजउद्दीन जलालउद्दीन अंसारी (27) है. घटना 11 जनवरी 2021 को रात 8.15 बजे की है.

व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में की थी हत्या

रियाज पर विभिन्न थानों में कई गंभीर मामले दर्ज थे. 2019 में उसकी तड़ीपारी खत्म हुई. उसने माजरी परिसर में पानठेला खोल लिया. अजहर माजरी रेलवे क्रासिंग के पास पानठेला चलाता था जहां काफी भीड़ रहती थी. रियाज का पानठेला नहीं चलता था. ऐसे में रियाज ने भी अपना पानठेला रेलवे क्रासिंग के पास लगा दिया. इससे अजहर को लग रहा था कि उसकी कमाई में नुकसान होगा. उसने रियाज को वहां से पानठेला हटाने का कहा. इस पर दोनों में विवाद हो गया. रियाज ने दादागिरी कर उसे डराना शुरू कर दिया.

11 जनवरी 2021 को रात करीब 9 बजे रियाज अपने पानठेले पर आया. तभी अजहर और उसके साथी मोहम्मद जावेद उर्फ लाला अंसारी (18) ने रोका. उनके बीच पानठेले के लेकर फिर झगड़ा शुरू हो गया. अजहर और जावेद पहले से तैयारी में थे. दोनों ने रियाज पर चाकू से हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया. रियाज वहीं ढेर हो गया. जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आधे घंटे के भीतर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. जांच अधिकारी पीआई स्मिता पाटिल ने चार्जशीट फाइल की. अभियोजन पक्ष की ओर से एड. पंकज तपासे तथा बचाव पक्ष से एड. बुशरा ने पैरवी की. हवालदार घनश्याम बैस, विनोद, नम्र्रता ने कोर्ट की कार्यवाही देखी.