अमेरिका से आएगी रोबोटिक सर्जरी मशीन, इंस्टॉलेशन को लगेंगे 12 सप्ताह, HC ने दिया समय

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नागपुर. हाई कोर्ट द्वारा कई बार आदेश देने के बाद अब मेडिकल अस्पताल में किसी तरह रोबोटिक सर्जरी सिस्टम लगाने के लिए टेंडर की प्रक्रिया तो पूरी की गई किंतु कार्यादेश नहीं दिए जाने से इसे अब तक स्थापित नहीं किया जा सका. अब सुनवाई के दौरान हॉफकिन्स के इंचार्ज एमडी ने हलफनामा दायर किया है जिसमें बताया गया कि रोबोटिक सर्जरी मशीन अमेरिका से इम्पोर्ट की जा रही है. इसके आने और इंस्टॉलेशन में 12 सप्ताह का समय लगने की संभावना है. अत: समय देने का अनुरोध अदालत से किया गया.

सुनवाई के बाद न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश एमडब्ल्यू चांदवानी ने हॉफकिन्स को समय प्रदान किया. उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने 15 मार्च तक मेडिकल में रोबोटिक सर्जरी सिस्टम इंस्टॉल करने के सख्त आदेश हॉफकिन्स को दिए थे. अदालत मित्र के रूप में अधि. अनूप गिल्डा और हॉफकिन्स की ओर से वरिष्ठ अधि. एसवी मनोहर और अधि. केएस नरवाडे ने पैरवी की. 

वर्क ऑर्डर कर दिया जारी

हॉफकिन्स की ओर से अदालत को बताया गया कि रोबोटिक सर्जरी मशीन के लिए 23 फरवरी 2023 को ही वर्क ऑर्डर जारी किया गया है. टेंडर की शर्तों के अनुसार इसे स्थापित करने के लिए 12 सप्ताह का समय लगना है. सुनवाई के दौरान अदालत मित्र अधि. गिल्डा ने कहा कि 15 फरवरी को हाई कोर्ट की ओर से कुछ आदेश जारी किए गए थे जिनमें दवाओं और उपकरणों के लिए सरकारी अस्पतालों द्वारा कितनी बार अनुरोध किया गया, इसकी जानकारी भी हलफनामा के साथ देने को कहा गया था. किंतु हॉफकिन्स की ओर से दायर हलफनामा में इस संदर्भ में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है. इसकी जानकारी देने के लिए उसने समय देने का अनुरोध किया. 

कार्यकारी अभियंता ने मांगी बिना शर्त माफी

मेयो में फायर फाइटिंग उपकरण लगाने के संदर्भ में पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से हुई देरी के कारण अदालत ने कार्यकारी अभियंता पर नाराजगी जताई थी. साथ ही अदालत में हाजिर होने के आदेश दिए थे. गत समय कार्यकारी अभियंता ने अदालत में हाजिर होकर माफी भी मांगी थी किंतु अदालत ने इस मामले को लंबित रखा था. अब कार्यकारी अभियंता ने लिखित में बिना शर्त माफी मांगी है. इस पर अदालत ने संज्ञान लेकर माफी स्वीकृत कर ली. विशेषत: हाई कोर्ट ने गत आदेश में हॉफकिन्स को 15 मार्च तक इंस्टॉलेशन करने के आदेश दिए थे. इस आदेश का पालन नहीं किए जाने पर कड़ी कार्रवाई क्यों न की जाए, इसके जवाब के साथ अदालत में हाजिर रहने के आदेश हॉफकिन्स के इंचार्ज प्रबंध संचालक अभिमन्यु काले को दिए थे.