Institutions waiting for RTE grant for 3 years

  • आरटीई एक्शन कमेटी ने लगाया आरोप

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नागपुर. सभी को शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के अंतर्गत प्रवेश पाने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का मामले उजागर होने के बाद अब नई-नई लापरवाही सामने आ रही है. गट ग्राम पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में प्रवेश देने के लिए दस्तावेज वेरीफिकेशन समिति के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है. समिति ने भी दस्तावेजों की योग्य तरीके से पड़ताल नहीं की.

नियमानुसार सरपंच को पालकों का रहवासी दाखिला देने का अधिकार नहीं है लेकिन कई पालकों ने सरपंच से रहवासी दाखिला लिया. वहीं कुछ पालकों ने रहवासी दाखिला लेकर किराया पत्र के आधार पर भी अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने में सफलता हासिल की लेकिन इसमें ग्राम पंचायत की किराया टैक्स पावती जोड़ी नहीं गई है.

इस तरह दस्तावेज जारी करने वालों में बोरगाव आष्टी गट ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, येरला गोन्ही गट ग्राम पंचायत सरपंच और उप सरपंच का समावेश रहा. आरटीई एक्शन कमेटी के अध्यक्ष शाहिद शरीफ ने इस मामले में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से कार्रवाई करने की मांग की है. उन्होंने बताया कि सरपंचों ने धारा ८१/ब का उल्लंघन किया है.