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नागपुर. वाड़ी में हुई घटना को लेकर पुलिस ने पवन पिंपलकर और उसकी पत्नी रोशनी के खिलाफ मामला दर्ज किया. मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों ने हाई कोर्ट में गिरफ्तारी पूर्व जमानत की याचिका दायर की. याचिका पर सुनवाई के बाद न्या. उर्मिला जोशी ने पत्नी को तो राहत प्रदान की किंतु पति की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका ठुकरा दी. साथ ही पत्नी रोशनी को पुलिस जांच में सहयोग करने के आदेश भी दिए. याचिकाकर्ता की ओर से अधि. एसपी सोनवने और राज्य सरकार की ओर से सहायक सरकारी वकील मेहता ने पैरवी की. वाड़ी पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 324 और 427 तथा 34 के तहत मामला दर्ज किया है.

मामूली विवाद, जान पर बन आई

अभियोजन पक्ष के अनुसार 29 अप्रैल 2023 को वाड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई. शिकायतकर्ता के अनुसार 28 अप्रैल की रात 10.30 बजे के करीब दत्तवाड़ी में वसंत शर्मा की दूकान के सामने शिकायतकर्ता और उसकी बहन घर जा रहे थे. यहीं पर सड़क पर चल रहे पवन ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया. साथ ही ठीक से गाड़ी चलाने को कहने लगा. शिकायतकर्ता ने कार रोककर पवन से माफी भी मांगी किंतु पवन ने बेरुखी से बर्ताव करना शुरू कर दिया जिससे दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया. इसी बीच पवन ने परिजनों को भी बुला लिया और शिकायतकर्ता के साथ मारपीट शुरू कर दी. पवन ने पत्थर उठाकर कार पर दे मारा. साथ ही लाठी उठाकर शिकायतकर्ता और उसके परिजनों को भी पीटने लगा जिसमें शिकायतकर्ता गंभीर रूप से घायल हुआ.

झगड़े में टूटी पसली

बचाव पक्ष की ओर से बताया गया कि शिकायतकर्ता ने पहले मारपीट की थी. इससे बचने के लिए शिकायतकर्ता ने ही झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई. जांच में याचिकाकर्ता सहयोग करने के लिए तैयार है. यहां तक कि इसके लिए पुलिस हिरासत की आवश्यकता नहीं है जिसका विरोध करते हुए सरकारी पक्ष ने बताया गया कि शिकायतकर्ता और उसके पिता गंभीर रूप से घायल हुए. जिस हथियार से हमला किया गया, उसकी जब्ती बाकी है. इसके लिए याचिकाकर्ता की हिरासत जरूरी है. शिकायकर्ता की पसली टूट गई है. दोनों पक्षों की दलीलों के बाद अदालत ने उक्त आदेश जारी किए.