Britain: Indian man sentenced to life imprisonment for killing parents
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    नागपुर. लूटपाट के इरादे से एक युवक को चाकू मारकर जख्मी करने वाले आरोपी को जिला व सत्र न्यायाधीश एसएम आजमी ने दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. डोलीपुरी, रायपुर निवासी पवन संतोष शाहू (20) के खिलाफ गणेशपेठ पुलिस ने धारा 394 और 397 के तहत मामला दर्ज किया था. रामबाग निवासी श्रावण महादेव मेश्राम (35) 8 अगस्त 2017 की शाम नाका नंबर 13 के पास खड़े थे. इसी दौरान आरोपी उनके पास आया और पैसों की मांग की.

    श्रावण ने पैसे देने से इनकार किया तो पवन ने जबरदस्ती जेब से पैसे निकालने का प्रयास किया. विरोध करने पर पवन ने उन्हें चाकू मारकर जख्मी कर दिया. उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी. गणेशपेठ पुलिस ने पवन को गिरफ्तार कर लिया. तत्कालीन एपीआई अनिल ताकसांडे ने जांच कर न्यायालय में आरोपपत्र दायर किया. सरकारी वकील आनंद ठाकरे आरोप सिद्ध करने में सफल हुए. बतौर पैरवी अधिकारी कांस्टेबल सुरेश इंगले और योगराज शुक्ला ने सहयोग किया.