नागपुर. पत्नी की साड़ी में आग लगाकर उसे जान से मारने के प्रयासों के बाद कपिलनगर पुलिस ने शिकायत पर सतीश नक्के के खिलाफ धारा 307, 323 और 34 के तहत मामला दर्ज किया. निचली अदालत द्वारा किसी तरह की राहत नहीं मिलने से बाद जमानत के लिए उसकी ओर से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया. लेकिन तमाम दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश रोहित देव ने गैर वैवाहिक संबंधों के कारण पत्नी पर अत्याचार करने वाले याचिकाकर्ता को राहत से साफ इनकार कर दिया. याचिकाकर्ता की ओर से अधि. एसएस सोहोनी और सरकार की ओर से सहायक सरकारी वकील केआर देशपांडे ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता की पत्नी ने जानलेवा हमला किए जाने को लेकर 8 सितंबर 2021 को पुलिस थाना में शिकायत दर्ज की थी जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया था.
कई बार कर चुका है मारपीट
अभियोजन पक्ष के अनुसार याचिकाकर्ता इस मामले की अन्य आरोपी महिला के साथ निचली मंजिल पर रहता है, जबकि पत्नी और 8 वर्षीय बच्ची प्रथम मंजिल पर रहती है. आरोपी महिला के साथ याचिकाकर्ता के लंबे समय से अनैतिक संबंध हैं. इन्हीं संबंधों को लेकर याचिकाकर्ता कई बार पत्नी के साथ मारपीट करता रहता है. इसी तरह घटना के दिन भी न केवल मारपीट की बल्कि साड़ी में आग लगाकर उसे जान से मारने का प्रयास तक कर लिया. इसकी जांच अभी भी चल रही है. बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे वकील का मानना था कि भले ही कथित घटना हुई हो लेकिन इसमें शिकायतकर्ता को किसी तरह का जख्म नहीं हुआ है. केवल ऊपरी तौर पर कुछ घाव और मुंह पर जलने के निशान भर हैं.
3 वर्ष में 10 आपराधिक मामले
दोनों पक्षों की दलीलों के बाद अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता लगातार कई तरह के आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है. केस डायरी के अनुसार वर्ष 2016 से 2019 के बीच ही 10 आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं जिनमें एक मामला धारा 302 के तहत भी दर्ज है. याचिकाकर्ता के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए तथा इस मामले में भी छोड़े जाने पर शिकायतकर्ता तथा गवाहों पर किसी तरह का दबाव डालने से इनकार नहीं किया जा सकता है. तमाम संभावनाओं को देखते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को जमानत से साफ इनकार कर याचिका ठुकरा दी.