Nagpur High Court
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  • कैबिनेट सचिव या राज्य के मुख्य सचिव को रहना पड़ेगा हाजिर

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नागपुर. राज्य के कई दूरदराज इलाकों में शिक्षा की दुरावस्था तथा स्कूली शिक्षा पाने वाले बच्चों को पोषण आहार की त्रासदी को लेकर हाई कोर्ट की ओर से स्वयं संज्ञान लिया गया था. याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के बाद न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश अनिल किल्लोर ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय संस्थाओं की इस संदर्भ में लापरवाही को देखते हुए नाराजगी जताई. साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई तक हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार हलफनामा दायर नहीं किया गया तो केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव और राज्य के मुख्य सचिव को अदालत में हाजिर रहने के आदेश देने के संकेत दिए. साथ ही अदालत ने 3 सप्ताह के लिए सुनवाई स्थगित कर दी. अदालत मित्र के रूप में अधि. फिरदौस मिर्जा ने पैरवी की. अदालत ने आदेश में कहा कि क्या कोई योजना तैयार की है. इसकी जानकारी भी मांगी गई थी किंतु किसी भी प्रतिवादी ने जवाब दायर नहीं किया है. जबकि हाई कोर्ट की ओर से जनवरी 2020 में ही नोटिस जारी किया है.

न अच्छी इमारतें, न ही पर्याप्त शिक्षक

अदालत ने आदेश में कहा कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कम्पलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 बनाया गया. यहां तक कि राष्ट्रीय फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में स्कूल जाने वाले बच्चों को पोषण आहार देने का नियम तैयार किया गया. देश में महामारी शुरू होने के कारण 21 मार्च 2020 से लॉकडाउन लगाया गया जिसके बाद से ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गया है. 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा की अनिवार्यता तो लागू की गई  लेकिन इसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है. विशेष रूप से महाराष्ट्र के दूरदराज इलाकों में न तो स्कूल की पुख्ता इमारतें हैं और न ही स्कूलों में पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध है. बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापन के उपकरण तक उपलब्ध नहीं कराए गए. इसके अलावा कई इलाकों में अच्छी सड़के तक नहीं हैं जिससे बारिश के दौरान बच्चे स्कूल तक नहीं जा सकते हैं. 

न बिजली, न ही इंटरनेट तो कैसे होगी पढ़ाई

-अदालत ने आदेश में कहा कि निश्चित ही महामारी के चलते आनलाइन शिक्षा ही एक विकल्प रहा है. लेकिन इसके लिए 24 बाय 7 इंटरनेट और बिजली की व्यवस्था होना जरूरी है. 

-इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण कई स्कूल बिजली और इंटरनेट की सुविधाओं से वंचित हैं जिससे बच्चों को निरंतर शिक्षा उपलब्ध कराना संभव नहीं हो रहा है. याचिका में बताया गया कि तमाम खामियों को लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानिय जिम्मेदार एजेन्सी द्वारा इसे गंभीरता से लेना चाहिए था किंतु अब तक इसे गंभीरता से नहीं लिया गया है. 

– इस संदर्भ में नोटिस जारी होने के बाद केवल गड़चिरोली जिलाधिकारी की ओर से हलफनामा दायर किया गया, जबकि अन्य प्रतिवादियों की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है. अत: 24 बाय 7 बिजली और इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के संदर्भ में क्या किया जा रहा है इसकी जानकारी के साथ जवाब दायर करने के आदेश जारी किए.