मुंबई. क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की गिरफ्तारी को लेकर सियासी घमासान जारी है। इस मामले को लेकर कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) (BJP) पर हमलावर है। इसी बीच महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले (Maharashtra Congress President Nana Patole) ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का काम अहम मुद्दों से ध्यान भटकाना है। उसने हमेशा अपने अरबपति दोस्तों का साथ दिया है, चाहे भले ही वह दो नंबर का काम क्यों न कर रहे हों।
नाना पटोले ने कहा कि, “बीजेपी मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने में माहिर है। अदानी के मुंद्रा बंदरगाह पर 21,000 करोड़ रुपये के ड्रग्स पर कभी चर्चा नहीं हुई। यह छापेमारी इसे छिपाने का एक तरीका था, नहीं तो इसमें भाजपा की संलिप्तता का पता चलता। इसलिए उन्होंने खान को घसीटने की साजिश रची।”
BJP is an expert in diverting from core issues. Rs 21,000 crore drugs at Adani's Mundra port were never discussed. This raid was a way to hide it, otherwise, it would have revealed the involvement of BJP… which is why they plotted to drag Khan: Nana Patole, Congress pic.twitter.com/utXczxy6Qr
— ANI (@ANI) October 11, 2021
नाना ने आरोप लगाया कि, अदानी के मुंद्रा बंदरगाह से मिले 21,000 करोड़ के ड्रग्स के मुद्दे पर को पर कोई चर्चा नहीं हो रही। भाजपा, मीडिया और न ही एनसीबी इस बारे में बात कर रही है। वहीं आर्यन खान के मामले को इतना हाइलाइट कर दिया गया, ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके।
गौरतलब है कि हाल ही में गुजरात में कच्छ के मुंद्रा बंदरगाह पर 2,988 किलोग्राम हेरोइन जब्त किया गया था। जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 21,000 करोड़ है। इस मामले में अब तक चेन्नई से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
इस मामले में को लेकर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने शनिवार को कई राज्यों के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान अर्ध प्रसंस्करित टैल्क स्टोन के नाम पर ड्रग्स आयात करने के आरोपी लोगों के चेन्नई, कोयंबटूर और विजयवाड़ा स्थित परिसरों की तलाशी ली गई।
एनआईए के अधिकारी के अनुसार ड्रग्स ‘अर्ध प्रसंस्करित टैल्क स्टोन’ के नाम से आयातित सामान में मिला और इसे अफगानिस्तान से भेजा गया था, जो बंदर अब्बास बंदरगाह के जरिये भारत पहुंचा।
एनआईए ने इस मामले में स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधि (निषेध) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।