Big relief to Narayan Rane and his son Nitesh, court granted anticipatory bail
File Photo:ANI

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    मुंबई: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Union Minister Narayan Rane) और उनके बेटे नितेश राणे (BJP MLA Nitesh Rane) ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। नारायण राणे और उनके बेटे नितेश ने मुंबई की मालवानी पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एएनआई के मुताबिक, बॉम्बे हाईकोर्ट में 15 मार्च को नारायण राणे और नितेश राणे की याचिका पर सुनवाई कर सकता है।

    दरअसल दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की पूर्व मैनेजर दिवंगत दिशा सालियान (Disha Salian) के परिवार के सदस्यों को कथित रूप से बदनाम करने के मामले में नारायण राणे और नितेश राणे को मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। उनके खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। जिसमें 211 (चोट लगाने के इरादे से किए गए अपराध का झूठा आरोप), 500 (मानहानि की सजा), 506-II (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की 67 शामिल हैं। इस मामले में नारायण राणे और नितेश राणे का बयान पिछले दिनों पुलिस ने दर्ज किया था।

    बता दें कि, दिशा की मां वासंती सालियान की शिकायत के बाद नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे के खिलाफ शनिवार को मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज की थी। नारायण राणे ने आरोप लगाया था कि, दिशा के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था और इसके बाद उसकी हत्या की गई थी।

    हालांकि, मंत्री के आरोपों को दिशा के माता-पिता ने खारिज कर दिया था। दिशा के माता-पिता ने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग (एमएसडब्ल्यूसी) से संपर्क किया था। इस दौरान उन्होंने नारायण राणे, नितेश राणे और अन्य के खिलाफ मीडिया प्लेटफॉर्म पर मानहानीकारक जानकारी देने के लिए कार्रवाई करने की मांगी की थी।