teak tree cutting
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    नाशिक: मखमलाबाद रोड़ स्थित निजी जगह पर होने वाले 17 पेड़ों को अवैध तरीके से काटा (Illegally Tree Cutting) गया । इस मामले में नाशिक महानगरपालिका (Nashik Municipal Corporation) ने जगह मालिक सुरेश केतकर को 15 लाख रुपए के दंड (Fine) की नोटिस (Notice)जारी की है। दंड की रकम 4 दिनों में नाशिक महानगरपालिका कार्यालय में अदा करनी होगी। पंचवटी पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जगह मालिक और पेड़ कटाई करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 

    मखमलाबाद रोड के गट नं. 62 के निजी जगह पर होने वाले 17 पेड़ों को बगैर अनुमति काटा गया, जिसे लेकर महानगरपालिका के पंचवटी विभागीय कार्यालय स्थित उद्यान विभाग में 11 अप्रैल को शिकायत की गई थी। 

    पंचवटी पुलिस थाने में मामला दर्ज

    इसके बाद उद्यान निरीक्षक वैभव वेताल ने घटनास्थल पर पहुंचकर काटे गए पेड़ों का पंचनामा किया। अवैध पेड़ कटाई में 7 काटेरी बाभूल, 2 काटेरी सावर, 5 करंज, 1 कडूनिम, 1 शीशम और 1 जामुन, ऐसे कुल 17 पेड़ शामिल हैं। पेड़ कटाई करने वाला व्यक्ति महानगरपालिका का पंजीकृत ठेकेदार न होने के बाद भी नाशिक महानगरपालिका ने नोटिस देकर मामला सलटाने के लिए संबंधितों को समय दिया। इस बारे में समाचार-पत्रों में खबर प्रकाशित होने के बाद महानगरपालिका ने पेड़ काटने वाले गोपीनाथ तिडके और जगह मालिक सुरेश केतकर को नोटिस देते हुए खुलासा करने के लिए 4 दिन का समय दिया, परंतु उद्यान विभाग को समाधानकारक जवाब न मिलने के बाद दोनों के खिलाफ पंचवटी पुलिस थाने में शिकायत की गई। इसके बाद पुलिस ने संबंधितों के खिलाफ मामला दर्ज किया। संबंधितों को 4 दिन में 15 लाख रुपए का दंड महानगरपालिका में अदा करना होगा।

    पेड़ काटने वालों को महानगरपालिका का झटका

    नाशिक शहर में चोरी छिपे तरीके से होने वाली अवैध पेड़ कटाई की टोली को इस कार्रवाई से जोर का झटका लगा है। महानगरपालिका कमिश्नर रमेश पवार को भी अवैध पेड़ कटाई प्रकरण में ध्यान देते हुए कार्रवाई का जायजा लेना जरूरी है, ताकि महानगरपालिका कर्मचारियों के लकड़ी तस्करों के साथ होने वाला आर्थिक लेन-देन रुक सके।

    कहां हैं उद्यान निरीक्षक?

    पंचवटी उद्यान निरीक्षक दोपहर में पंचवटी विभागीय कार्यालय में न रुकते हुए राजीव गांधी भवन में होते हैं। पंचवटी कार्यालय में स्थायी रूप से उद्यान निरीक्षक मिलें और पूरा समय इसी कार्यालय में बैठें। उद्यान विभाग में मानधन की तर्ज पर 6 माह के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारियों को एक ही जगह रखते हुए 2 साल से अधिक समय तक बढ़ोतरी दी गई है। इसलिए उनका भी अन्य कर्मचारियों की तरह अन्य विभागीय कार्यालयों में तबादला करने की जरूरत है।