scholarship
File Photo

Loading

नासिक: राज्य सरकार (State Govt.) के सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के अंतर्गत क्रियान्वित भारत सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (Post Matric Scholarship Scheme) के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने विद्यार्थियों को देय छात्रवृत्ति (Scholarship ) लाभ की वितरण प्रणाली में संशोधन किया है। जिसके अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से अनुसूचित जाति के छात्र राज्य सरकार के अंशदान (40 प्रतिशत) निर्वाह भत्ता की राशि छात्र के आधार संबद्ध बैंक खाते में जमा की जा रही है और शुल्क राशि का महाविद्यालय का हिस्सा (40 प्रतिशत) संबंधित महाविद्यालय के बैंक खाते में जमा किया जा रहा है।

 केंद्र सरकार के हिस्से (60 प्रतिशत) निर्वाह भत्ता और कॉलेज शुल्क (60 प्रतिशत) का भुगतान सीधे केंद्र सरकार के माध्यम से छात्र के आधार से जुड़े बैंक खाते में किया जा रहा है। राज्य के कॉलेजों ने 2021-22 से केंद्र सरकार की केंद्रीय हिस्सेदारी (60 प्रतिशत) की संशोधित वितरण प्रणाली के खिलाफ भारी विरोध दिखाया है और वर्तमान में उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ में याचिका दायर की गई है। यह मामला अभी भी उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ में लंबित हैं। राज्य में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2021-22 में लगभग 4 लाख 6 हजार 583 हितग्राहियों को राज्य अंशदान 5 करोड़ 47 लाख 52 हजार रुपए का वितरण संबंधित महाविद्यालय में राज्य सरकार के महाडीबीटी पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक किया जा चुका है। 

कॉलेजों से कमिश्नर की अपील 

इसी प्रकार चालू शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए छात्रवृत्ति आवेदन ऑनलाइन भरने की सुविधा शीघ्र ही महाडीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी तथा राज्य के सभी छात्र-छात्राओं और संबंधित महाविद्यालयों से अनुरोध है कि वे आवेदन-पत्र भरकर इस पते पर जमा कराएं। संबंधित जिले के सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयों को निर्धारित समय में पोर्टल के माध्यम से स्वीकृति के लिए आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे ने अपील की है।