53 लाख वाहन चालकों ने नहीं भरा जुर्माना, ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया नोटिस

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    नासिक : परिवहन नियमों (Transport Rules) के उल्लंघन के मामले में लापरवाह वाहन चालकों (Drivers) पर यातायात पुलिस (Traffic Police) की ओर से ई-चालान (E-Challan) के माध्यम से ऑनलाइन जुर्माना (Online Fine) लगाया जाता है। शहर के करीब 53 लाख वाहन चालकों पर ई-चालान के माध्यम से जुर्माना लगाया गया है, लेकिन इन वाहन चालकों ने जुर्माने राशि नहीं भरी है। इसके चलते बकाया जुर्माना वसूलने के लिए यातायात पुलिस के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। 

    शहर में करीब डेढ़ लाख अनियंत्रित वाहन चालकों को जुर्माना वसूलने के लिए नोटिस जारी किया गया है, साथ ही उन्हें शनिवार 11 फरवरी को नेशनल पीपुल्स कोर्ट में पेश होने के भी आदेश भी दिए गए हैं। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करती है। पहले मौके पर रसीद देकर जुर्माना वसूल किया जाता था। कई तर्कों के साथ, नासिक पुलिस की प्राप्ति पर संदेह है, इसलिए पिछले कुछ वर्षो से पेनाल्टी फंड का इस्तेमाल ई-करेंसी के जरिए किया जा रहा है। नासिक ट्रैफिक पुलिस पथभ्रष्ट चालक का फोटो लेती है और ई-चालान के माध्यम से ऑनलाइन जुर्माना करती है।

    1 लाख, 43 हजार वाहन चालकों को नोटिस जारी

    कई बार वाहन चालक मौके पर ही जुर्माना नहीं भरते हैं। इसलिए उनके नाम पर ऑनलाइन जुर्माना जमा किया गया। इसके बावजूद चालक जुर्माना नहीं भरते हैं। उक्त ई-चालान के माध्यम से जुर्माना राशि की वसूली का प्रमुख मुद्दा यातायात पुलिस शाखा के सामने है। उसके लिए यातायात पुलिस की ओर से जुर्माना वसूली के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक न्यायालय का सहारा लिया जाता है। इसके मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने शहर के करीब 1 लाख, 43 हजार वाहन चालकों को नोटिस जारी किया है। जिन पर जुर्माना बकाया है, इसके लिए इन अनियंत्रित चालकों को शनिवार 11 फरवरी  को राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। 

    न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्माना भरना अनिवार्य

    महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार शनिवार 11 फरवरी को जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है।  यातायात विभाग की ओर से प्रयास किया जाता है कि हर लोक अदालत में लाखों रुपए का जुर्माना वसूला जाए। बकायादार चालक इसके प्रति उदासीन हैं।  लिहाजा अब बकाया जुर्माना वाले सभी वाहन चालकों को नोटिस दिए गए हैं। वाहन चालकों को न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्माना भरना अनिवार्य होगा।  जुर्माना न भरने की स्थिति में दोबारा पेनाल्टी नोटिस जारी की जाएगी।