Covid-19 curfew extended in Goa, restrictions will continue till September 6
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    मालेगांव. अनुमंडल दंडाधिकारी (Sub-Divisional Magistrate) डॉ. विजयानंद (Dr. Vijayanand) ने गणेशोत्सव (Ganeshotsav) की पृष्ठभूमि पर दंड प्रक्रिया (Criminal Procedure) संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत मालेगांव शहर (Malegaon City) और तहसील क्षेत्र में सात अपराधियों (Seven Criminals) के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इन अपराधियों का गुन्हा यह है कि यह लोग अवैध रुप से शराब की भट्टी चलाते थे और लोगों में दहशत पैदा कर के उन्हें डराते धमकाते थे।

    गणेशोत्सव की पृष्ठभूमि में कानून-व्यवस्था की समस्या से ग्राम क्षेत्र में जन शांति भंग न हो, त्योहार के दौरान कदाचार से बचने के लिए अनुमंडल पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार दत्तु पोपट खैरनार, बंडु महादू गांगुर्डे, सचिन शालींदर जाधव, नबाबाई छबू माली, रोकडोबा नगर दाभाडी निवासी, नबाबाई साहेबराव पवार, विजय छबू जाधव, करण उर्फ कुणाल राजेंद्र गायकवाड इन लोगों को बिना लाइसेंस के शराब बेचने और क्षेत्र के नागरिकों को प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इन सभी 7 लोगों के खिलाफ विभिन्न थानों में धारा 65 (ई), 65 (बी) (डी) 65 (ई) 66, 65 (एफ) (सी) के तहत अपराध दर्ज किए गए है।

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    उप-मंडल पुलिस अधिकारी मालेगांव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार, उपरोक्त सभी 7 अपराधियों को मालेगांव शहर सहित पूरे तहसील में प्रवेश करने से रोक दिया गया है, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट डॉ. विजयानंद शर्मा ने एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में सूचित किया। मालेगांव तहसील में 20 सितंबर, 2021 तक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत दत्तू पोपट खैरनार, बंदू महादु गांगुर्डे को प्रवेश प्रतिबंध आदेश जारी किया गया है, सचिन शालिन्दर जाधव, नबाबाई छब्बू माली, आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि नबाबाई साहेबराव पवार को 21 सितंबर, 2021 तक राज्य में प्रवेश करने से रोक दिया गया है और करण उर्फ कुणाल राजेंद्र गायकवाड़ को 19 सितंबर, 2021 तक मालेगांव शहर सहित पूरे तालुका में प्रवेश करने से रोक दिया गया है।