अनुमति लेने के बाद ही पेड़ों की कटाई करें अन्यथा होगी सख्त कार्रवाई

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    नाशिक : शहर में गैरकानूनी रूप से हो रही पेड़ों की कटाई को लेकर महानगरपालिका प्रशासन (Municipal Administration) ने नागरिकों को अपील करते हुए अनुमति लेने के बाद ही पेड़ों (Trees) की कटाई (Cutting) करने की सलाह दी है। ऐसा न करने पर कमाल एक लाख रुपए तक दंड और फौजदारी मामला दर्ज किया जाएगा। बता दे कि शहर में हो रही अवैध पेड़ कटाई को लेकर महानगरपालिका प्रशासन एक्शन मोड पर आ गया है। इस बारे में महानगरपालिका प्रशासन ने एक पत्रक जारी किया है, जिसमें कहा, गया है कि महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) पेड़ों का संरक्षण और संवर्धन अधिनियम 1975 की धारा 8 के तहत नागरी क्षेत्र के (निजी, सरकारी) पेड़ कटाई पर प्रतिबंध लगाए गए है।  

    गैरकानूनी रूप से पेड़ कटाई करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर में बारीश होने के बाद पेड़ ढहने के मामले सामने आ रहे है। इसलिए महानगरपालिका ने हानिकारक पेड़ और विकास कार्य में बाधा निर्माण करने वाले पेड़ को लेकर अधिनियम में किए गए प्रावधान और न्यायालय आदेश के तहत पेड़ कटाई प्रस्ताव पर निर्णय लेकर जरूरत के तहत पेड़ कटाई मुआवजा के रूप में पेड़ लगाने की शर्त पर पेड़ कटाई को अनुमति दी जाती है। नाशिकरोड स्थित जाचक नगर परिसर में दो पेड़ों को बगैर अनुमति काटा गया। इसके तहत संबंधित से 1 लाख 40 हजार रुपए का दंड वसूला। एक सोसाइटी में बगैर अनुमति काटे गए पेड़ को लेकर अध्यक्ष को 1 लाख रुपए का दंड किया। 

    शहर के नागरिक और बिल्डर बगैर बिना अनुमति पेड़ों की कटाई करते है। यह घटना सामने आने के बाद प्रति पेड़ 1 लाख रुपए दंड वसूला जाता है। साथ ही 1 सप्ताह से 1 वर्ष तक कारावास हो सकता है। इसलिए पेड़ कटाई के लिए अनुमति लेना आवश्यक है। – (विजयकुमार मुंडे, उपायुक्त, उद्यान, महानगरपालिका)