Re-Polling in Arunachal Pradesh
File Photo

    Loading

    नासिक : जिले में बाजार समिति चुनाव (Market Committee Election) को लेकर मतदाता सूची (Voter List) बनाने का काम शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि किसानों (Farmers) को इस चुनाव (Election) में भी वोटिंग (Voting) से वंचित (Deprived) रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों को वोट का अधिकार देने की घोषणा की है, लेकिन यह बिल विधायिका के पटल पर नहीं आया है और न ही इसे कानून में बदला गया है। इस संबंध में कोई अधिसूचना या सरकार का निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए जिले में आगामी 14 मंडी समितियों के चुनाव पूर्व की तरह ही होंगे, इससे किसान मतदान से वंचित रह जाएंगे। 

    राज्य में तत्कालीन बीजेपी-शिवसेना गठबंधन सरकार ने उन किसानों को वोट देने का अधिकार देने का फैसला किया था, जिन्होंने 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं और जिनके पास बाजार समिति चुनावों के लिए कम से कम दस गुंठा जमीन है। सोलापुर, करमाला और नाशिक जिलों में सटाणा बाजार समिति के चुनाव में किसानों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद इस सरकार ने किसानों के मतदान करने संबंधी फैसले को रद्द कर दिया है। 

    18 वर्ष और दस गुंठा जमीन के मालिक किसानों को वोट दे सकते है 

    महाविकास अघाड़ी सरकार के फैसले के बाद राज्य में कोरोना नामक महामारी का संकट आया, इसलिए मंडी समिति का चुनाव नहीं हो सका। कोरोना महामारी का संकट टलने के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार ने रुकी हुई बाजार समिति के चुनाव कराने की तैयारी की। मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ ने आदेश दिया कि जब तक ग्राम पंचायत चुनाव नहीं हो जाते, तब तक मंडी समिति के चुनाव न कराए जाएं। इस कारण मंडी समिति के चुनाव में देरी हुई और प्रशासकों की नियुक्ति की गई। इस बीच, राज्य में सत्ता में गिरावट आई और शिंदे-फडणवीस सरकार आ गई। सत्ता में आई शिंदे-फडणवीस सरकार ने एक बार फिर मंडी समितियों के बोर्ड चुनाव के लिए 18 वर्ष और दस गुंठा जमीन के मालिक किसानों को वोट देने का अधिकार का फैसला किया। 

    मतदान 29 जनवरी 2023 को होगा

    राज्य सरकार को मानसून सत्र में विपणन अधिनियम संशोधन विधेयक पारित करना था। यह बिल विधानसभा में नहीं आया, इसके अलावा सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। सहकारिता प्राधिकरण ने राज्य में बाजार समितियों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, इस आधार पर मतदान 29 जनवरी 2023 को होगा, इसमें नासिक जिले के नासिक, पिंपलगांव, लासलगांव समेत 11 बाजार समिति में शामिल हैं। इन बाजार समितियों के चुनाव के लिए मतदाता सूची कार्यक्रम शुरू हो गया है और 14 नवंबर को मतदाता सूची के प्रारूप की घोषणा की जाएगी। 30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची की घोषणा की जाएगी, इसलिए इस वर्ष के चुनाव में किसानों को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। 

    पारंपरिक तरीके से चुनाव

    राज्य में विपणन अधिनियम की शुरुआत के बाद से, संबंधित बाजार समिति के अधिकार क्षेत्र में ग्राम पंचायतों और विभिन्न कार्यकारी समितियों के सदस्य बाजार समिति के लिए मतदान करते हैं, इसलिए नासिक, पिंपलगांव, लासलगांव, सिन्नर, येवला, नांदगांव, मनमाड, चांदवड, देवला, घोटी, दिंडोरी, कलवण, सुरगाणा, मालेगांव मार्केट कमेटी की चुनाव प्रक्रिया इसी तरह से पूरी की जाएगी।