Nashik Municipal Corporation

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    नासिक: सरकार के सुधारित आदेश के अनुसार राज्य सरकार (State Govt.) ने सरकारी ठेकेदारों को 18 जुलाई 2022 से 12 की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी (GST) अदा करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार की ओर से सभी महापालिकाओं से कहा कि वे इस नए नियम पर पूरे प्रामाणिकता से अमल करें। वस्तु तथा सेवा कर अर्थात जीएसटी अधिनियम में किए गए बदलाव के कारण नासिक महानगरपालिका (Nashik Municipal Corporation) के साथ-साथ बड़े ठेकेदारों (Contractors) को करारा झटका लगा है।

    जीएसटी संबंधी बदले या निर्णय के कारण नासिक महानगरपालिका में जीएसटी के नाम पर ठेकेदारों को छह प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि अदा करनी पड़ रही है। राज्य सरकार के इस निर्णय के संदर्भ में आए प्रस्ताव को महासभा में प्रशासकीय मंजूरी मिलने के बाद स्थायी समिति के सभा में भी मंजूरी दे दी गई, इस वजह से महानगरपालिका का बजट प्रभावित होगा। 

    नए कार्यों का भुगतान 18 प्रतिशत की दर से करना होगा

    केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी लागू होने के बाद 1 जुलाई, 2017 से नासिक महानगरपालिका के माध्यम से जीएसटी कराधान प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है, इसके आधार पर  सरकारी अनुबंधों के ठेकेदारों को अनुबंधों के कुल मूल्य पर 12 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान किया जा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे फिर से संशोधित किया है और जीएसटी दर को बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने नासिक सहित राज्य की सभी महानगरपालिकाओं और नगरपालिकाओं को इस निर्णय को 18 जुलाई 2022 से लागू करने का निर्देश दिया है, इसलिए चल रहे कार्यों के साथ नए कार्यों का भुगतान 18 प्रतिशत की दर से करना होगा।

    प्रभावित होगा नासिक महानगरपालिका का बजट  

    18 जुलाई 2022 से अब तक, उन सभी कार्यों के लिए 18% जीएसटी का भुगतान किया जाना है, जो पूरा हो चुका है। दरअसल इन कामों के लिए पुराने नियमों के मुताबिक 12 फीसदी जीएसटी का भुगतान किया गया था, लेकिन अब बाकी छह फीसदी जीएसटी देना होगा। महासभा की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद नासिक महानगरपालिका कमिश्नर और प्रशासक डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार की अध्यक्षता में हुई स्थायी समिति की बैठक में वित्तीय मंजूरी दी गई । स्थायी समिति ने वर्तमान में चल रहे कार्यों की अनुमानित राशि में छह प्रतिशत जीएसटी की वृद्धि को मंजूरी दी, लेकिन उन कार्यों की निविदा नियम और शर्तों में 12 प्रतिशत जीएसटी का उल्लेख किया गया था। नाशिक महानगरपालिका के वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में विकास कार्यों के ठेके पर 12 प्रतिशत जीएसटी देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब नए फैसले के तहत 18 फीसदी जीएसटी देना होगा, ऐसे में नाशिक महानगरपालिका का बजट भी प्रभावित होगा।