Nashik Zilla Parishad
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    नाशिक : राज्य के जिला परिषद (Zilla Parishad) और पंचायत समिति अधिनियम (Panchayat Samiti Acts) में सुधार करने का निर्णय लिया गया है। जिसके चलते जिला परिषद सदस्य की संख्या बढ़ने वाली है। नाशिक जिले में आज की स्थिति में 73 गट है। ओझर गट नगर पंचायत में तद्बिल हो चुका है। इसलिए यह गट अधिकृत तरिके से रद्द होकर 72 गट शेष है। साथ ही जिले में 9 गट और पंचायत समिति के 18 गट बढ़ने वाले है।

    इस प्रक्रिया का परिणाम आरक्षण लकी ड्रा से चुनाव प्रक्रिया पर होने वाला है। इसके चलते नाशिक जिला परिषद का चुनाव देरी से होगा। नाशिक जिला परिषद में किमान 50 तो कमाल 75 सदस्य संख्या आज की स्थिति में मंजूर है। लेकिन इस बारे में महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम 1961 की धारा 9 (1) में सुधार करने का प्रस्तावित है। इसके तहत सदस्य संख्या किमान 55 तो कमाल 85 होगी। यह विधेयक विधीमंडल अधिवेशन में रखा जाएगा। नाशिक जिला परिषद में आज की स्थिति में 73 गट है। इसमें से निफाड़ तहसील के ओझर गट नगर पंचायत में तद्बिल होने से यह गट रद्द हो चुका है। परिणामस्वरूप जिले के गट की संख्या अब 72 हो गई है। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए गट और गण रचना कामकाज को शुरुआत हुई है।

    चुनाव शाखा को आयोग द्वारा मिली सूचना के तहत राज्य चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजी जा रही ह। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद गट के लिए आरक्षण घोषित किया जाएगा। गट और गण की रचना घोषित होने के बाद चुनाव की धामधूम शुरू होगी।  इस पार्श्वभूमी पर सदस्य बढ़ाते समय यह संख्या 85 से अधिक न हो इसलिए प्रावधान किया गया है। सदस्य संख्या निर्धारीत करने के लिए जिले को ‘एक्स’ यानी की सर्वाधिक आबादी वाला जिला तो ‘वाय’ यानी की सबसे कम आबादी वाला जिला ऐसा कहा जाएगा। अतिरिक्त निर्वाचक गट की संख्या निर्धारीत करते समय आबादी के अपूर्णांक अर्धा या उससे अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त निर्वाचक गट के लिए स्वतंत्र निर्वाचक गट ऐसी गणना की जाएगी।