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    नाशिक: नाशिक (Nashik) के पंचवटी (Panchvati) में महिला पर केरोसिन (Kerosene) डालकर जलाने के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई गई है।  आरोपी का नाम रवींद्र नाना भामरे (39) है।  जिला और सत्र न्यायालय दो की जज एम.वी. भाटिया ने यह सजा सुनाई है। 

    पंचवटी के कृष्णा नगर क्षेत्र के हरिसिद्धि अपार्टमेंट  में 31 मार्च 2021 की सुबह 7 बजे रेखा बालू मोरे (40) को उसके पति के दोस्त ने केरोसिन डालकर आग (Fire) लगा दी थी।  मृतक महिला रेखा मोरे के पति और आरोपी रवींद्र भामरे गहरे दोस्त थे। आरोपी 13 वर्षों से उसके घर पर रहता आ रहा था। मृतक महिला ने आरोपी से कहा था कि वह कहीं और किराए पर मकान लेकर रहे।  इसे लेकर रेखा और रवींद्र में विवाद हुआ था।  इस विवाद का अंत दर्दनाक हुआ।  

    मृतका के पति का दोस्त था आरोपी  

    आरोपी ने रेखा पर केरोसिन डालकर उसे आग लगा दिया था।  इस मामले में पंचवटी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।  सहायक पुलिस इंस्पेक्टर एमएस शिंदे के मार्गदर्शन में पुलिस ने मामले की जांच कर सबूतों के साथ कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी। इस मामले की सुनवाई जिला व सत्र न्यायालय दो की न्यायाधीश एमवी भाटिया की कोर्ट में हुई।  सुनवाई में आरोपी पर अपराध साबित हो गया। कोर्ट ने आरोपी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।