नाशिक. मुंबई (Mumbai) के साकीनाका (Sakinaka) में एक विवाहित महिला (Married Woman) के साथ बलात्कार और बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या (Death) कर दी गई। इस अपराध (Crime) के दोषी को मौत की सजा दी जानी चाहिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (Maharashtra Navnirman Sena) ने राज्य (State) में शक्ति अधिनियम (Shakti Act) लागू करने की मांग की है। इस संबंध में जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है।
कलेक्टर कार्यालय के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि महाराष्ट्र जैसे उन्नत राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। मुंबई के साकीनाका में एक परपरांतीय ने एक विवाहित महिला के साथ बलात्कार किया और लोहे के भाले से हमला किया। इलाज के दौरान उस महिला की मौत हो गई। इस तरह के अमानवीय अपराध करने वालों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। ताकि समाज में कोई दोबारा ऐसा अपराध करते न दिखे। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की कई घटनाएं प्रकाश में नहीं आतीं हैं।डर या कलंक के कारण इन घटनाओं को दबा दिया जाता है।
हाल ही में ठाणे की सहायक आयुक्त कल्पिता पिंपल पर भी एक परपरांतीय ने हमला किया था। सरकार को मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाना चाहिए। आरोपी के साथ कोई विशेष व्यवहार ना किया जाए। पीड़िता के परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाए। आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। महाराष्ट्र में शक्ति अधिनियम तुरंत लागू किया जाना चाहिए। हाई स्कूल और कॉलेज की शिक्षा के साथ-साथ प्रत्येक महिला के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य करने की भी मांग की गई है। आंदोलन में जिला अध्यक्ष अधिवक्ता दुष्यंत राजे देशमुख, जिला सचिव अजीत सिंह राजपूत, संदीप जेड, मनसे महिला सेना की जिलाध्यक्ष संध्या पाटिल, नगर अध्यक्ष अमीषा गावड़े समेत अन्य ने भाग लिया।