नासिक: विभिन्न प्रकार की कृषि भूमि के क्रय-विक्रय की अनुमति और विभिन्न शासकीय योजनाओं के लिए किसानों (Farmers) को कलेक्ट्रेट (Collectorate) से ‘पुनर्वास एवं भू-अर्जन’ विभाग में अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जमा कराने को विवश होना पड़ा है।
पिछले वर्ष से पहले जिलाधिकारी की ‘नासिक मित्र’ ऑनलाइन प्रणाली ( Nashik Mitra Online System) से अनापत्ति प्रमाणपत्र एक क्लिक पर घर बैठे उपलब्ध हो जाते थे, लेकिन उक्त व्यवस्था जनवरी माह से बंद पड़ी है, इसलिए किसानों को अब ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें जिलाधिकारी कार्यालय जाना होगा। इसलिए जरूरतमंद किसानों ने मांग की है कि उक्त ऑनलाइन व्यवस्था को फिर से शुरू किया जाए।
पिछले पांच माह से बंद है व्यवस्था
आदिवासियों की जमीन खरीदने-बेचने के लिए किसानों को जिलाधिकारी से अनुमति लेनी पड़ती है। इसके लिए सरकार ने नासिक मित्र की व्यवस्था शुरू की थी, लेकिन पिछले 5 माह से यह व्यवस्था बंद होने की वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
[blockquote content=”नई शर्त, आदिवासियों को इनामी और देवस्थान भूमि के साथ-साथ आदिवासियों की भूमि के विक्रय और हस्तांतरण के लिए जिलाधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य है। उक्त अनुमति के लिए भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनिवार्य किया गया है। उक्त प्रमाण-पत्र पूर्व की भांति ‘नासिक मित्र’ ऑनलाइन प्रणाली से प्राप्त होने पर किसानों को आर्थिक और मानसिक कष्ट कम होगा। ” pic=”” name=”-डीएम गायकवाड़