Nashik Municipal Corporation
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नासिक: नासिक महानगरपालिका (Nashik Municipal Corporation) के खजाने में 64 करोड़ रुपए संपत्ति कर (Property Tax) जमा किया गया हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि महानगरपालिका की समग्र कर राहत योजना को करदाताओं की अच्छा प्रतिक्रिया मिल रहा है। देखा जा रहा है कि महानगरपालिका की यह योजना नागरिकों को पसंद आ रही हैं। महानगरपालिका ने कर भुगतान पर आठ, छह और तीन प्रतिशत की छूट योजना (Discount Scheme ) लागू की है। आय बढ़ाने के लिए महानगरपालिका ने यह टैक्स छूट लागू की है। 

इस बीच, तत्कालीन महानगरपालिका कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने इस योजना को बंद कर दिया था। इससे महानगरपालिका के राजस्व पर काफी असर पड़ा है। मुंढे के तबादले के तुरंत बाद महानगरपालिका प्रशासन ने अग्रिम कर रियायतें लागू कर दी हैं। इसलिए इस योजना को फिर से करदाताओं का प्रतिसाद मिलना शुरू हो गया है।

कर का भुगतान करने वाले नागरिकों को दी गई इतने प्रतिशत छूट

वित्त वर्ष 2022-23 में शहर कर निर्धारण विभाग ने 185 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करते हुए 189 करोड़ रुपए की संपत्ति कर संग्रह किया था। अप्रैल से जून के तीन महीनों में कर का भुगतान करने वाले नागरिकों को 8, 6 और 3 प्रतिशत की छूट दी गई है। इसके मुताबिक अप्रैल व मई 2 माह में मनपा के खजाने में 65 करोड़ रुपए की संपत्ति कर की वसूली की जा चुकी है।

करदाताओं को मिली राहत

अप्रैल और मई के दो महीनों में ऑनलाइन और ऑफलाइन टैक्स भरने वाले नागरिकों को क्रमश: आठ और छह प्रतिशत की छूट मिली है। इस आधार पर अप्रैल माह में 2 करोड़, 74 लाख, 54 हजार, 64 रुपए तो मई माह में 42 लाख, 10 हजार, 788 रुपए की छूट मिली हैं। दोनों माह को मिलाकर एक लाख, 54 हजार, 742 करदाताओं ने महानगरपालिका की तिजोरी में कर राशि जमा की हैं।  

200 करोड़ रुपए के लक्ष्य तक पहुंचने का लक्ष्य

चालू वित्त वर्ष में 200 करोड़ रुपए के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए महानगरपालिका ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। 15वें वित्त आयोग की धनराशि प्राप्त करने के लिए सरकार ने स्थानीय निकायों पर 100 प्रतिशत कर संग्रह की शर्त रखी थी। इसके चलते नासिक महानगरपालिका प्रशासन ने फंड प्राप्त करने के लिए और महानगरपालिका के राजस्व में इजाफा करने के लिए 100 प्रतिशत से अधिक कर एकत्र किया है और वर्ष 2023-24 में भी इसे बनाए रखा गया है।

टैक्स में दी गई छूट

  • अप्रैल में पूरा टैक्स चुकाने पर प्रॉपर्टी टैक्स में 8 फीसदी की छूट
  • मई में पूरा टैक्स चुकाने पर प्रॉपर्टी टैक्स में 6 फीसदी की राहत
  • जून में पूरा टैक्स चुकाने पर प्रॉपर्टी टैक्स में 3 फीसदी की रियायत 
  • ऑनलाइन भुगतान की स्थिति में उपरोक्त छूट के साथ पूर्ण कर भुगतान करने पर सामान्य कर में 5 प्रतिशत की छूट।