Nashik Municipal Corporation suffered a setback of 150 crores in the first quarter, the councilors may have to face problems

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नासिक: 15वें वित्त आयोग के फंड के लिए नासिक महानगरपालिका (Nashik Municipal Corporation) को अपनी आय (Income) में 25 फीसदी की बढ़ोतरी करनी होगी। इस पर अमल करते हुए महानगरपालिका ने आगामी वित्त वर्ष से आवास कर (House Tax) में छूट देने का निर्णय लिया है। नए वित्त वर्ष के पहले महीने यानी अप्रैल में पूरा टैक्स (Tax) चुकाने पर 8 प्रतिशत, मई में टैक्स चुकाने पर 6 प्रतिशत और जून में टैक्स भरने पर 3 प्रतिशत की छूट देने का फैसला नासिक महानगरपालिका प्रशासन (Nashik Municipal Administration) ने लिया है।

महानगरपालिका को राज्य सरकार से जीएसटी के रूप में सब्सिडी मिलती है। जीएसटी के तहत मकान के पट्टे से भी आय होती है। छूट पाने के लिए नए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही भुगतान करना आवश्यक है, लेकिन इसे हाउस रेंट के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा महानगरपालिका के पास मैन पावर की कमी है।  महानगरपालिका द्वारा मकान का किराया अग्रिम भुगतान करने पर 2016 से कर राहत योजना लागू की गई है। 

स्थाई समिति की बैठक में प्रस्ताव को दी गई मंजूरी 

इसके आधार पर यदि नागरिक अप्रैल महीने में एकमुश्त भुगतान करेंगे तो 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। मई में यह 3 प्रतिशत है और जून में यह 2 प्रतिशत है। यदि बिल ई-भुगतान से भरा जाता है, तो एक प्रतिशत या अधिक रुपए तक की अतिरिक्त छूट थी। हालांकि अब इसे बढ़ा दिया गया है। शुक्रवार को हुई स्थाई समिति की बैठक में उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अगर कोई अप्रैल में पूरा टैक्स चुकाता है तो उसे 5 प्रतिशत की जगह 8 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यदि मई में कर का भुगतान किया जाता है तो 3 के स्थान पर 6 प्रतिशत तथा जून में भुगतान करने पर 2 के स्थान पर 3 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

जल कर वसूलने के लिए भी रियायत दी जाएगी

अभी तक पानी के बिल के अग्रिम भुगतान पर कोई छूट नहीं दी जाती थी, लेकिन अब जल कर वसूलने के लिए भी रियायत दी जाएगी। वार्षिक जल बिल का भुगतान एकमुश्त करने पर एक प्रतिशत अथवा अधिकतम 500 रुपए की छूट देने का निर्णय लिया गया है।