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    नासिक: शहर के अस्पतालों को नासिक महानगरपालिका (Nashik Municipal Corporation) के चिकित्सा विभाग में पंजीकरण कराने और अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करने की आवश्यकता है, लेकिन लगभग 76 अस्पतालों ने ऐसा नहीं किया है, इसलिए नासिक महानगरपालिका ने उन्हें नोटिस (Notice) भेजकर सात दिन के अंदर दस्तावेज (Document) जमा करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर पंजीकरण रद्द करने के बात कही गई है।

    मुंबई नर्सिंग होम्स एक्ट 1949 और संशोधित नियम 2006 और 2013 के अनुसार, निजी अस्पतालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। नासिक महानगरपालिका क्षेत्र में वर्तमान में 638 अस्पताल हैं, जिनमें से 452 पंजीकृत हैं, जबकि 156 अस्पतालों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है। जिन 156 अस्पतालों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, उनमें से 76 अस्पतालों को चिकित्सा विभाग ने नोटिस भेजा है।

    ये दस्तावेज होना है जरुरी

    अस्पताल का पंजीयन करते समय नगर नियोजन विभाग, अग्निशमन विभाग, इलेक्ट्रिक ऑडिट आदि रिपोर्ट दी जाती है। इस सदर्भ में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। यदि आप अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जाते हैं, तो नासिक महानगरपालिका का अनापत्ति प्रमाण-पत्र मांगा जाता है, ऐसे में अगर आप नासिक महानगरपालिका में सर्टिफिकेट के लिए जाते हैं तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अस्पतालों को नोटिस जारी किए जाने से उन लोगों की परेशानी बढ़ गई है, जिन्होंने अपने अस्पताल का पंजीयन नहीं कराया है।