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    रावेर : तहसील के कोचूर बु के ग्राम सेवक राहुल लोखंडे (Gram Sevak Rahul Lokhande) के विरुद्ध महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 की कलम 179 के अनुसार जांच करके रिपोर्ट पेश करने के आदेश रावेर (Raver), यावल (Yaval) और मुक्ताईनगर (Muktai Nagar) इन तीनों के समूह विकास अधिकारियों को जिला परिषद के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने दिए हैं। 

    राहुल लोखंडे नामक ग्राम सेवक ने रावेर के कोचूर बु ग्राम पंचायत से पहले यावल के सांगवी और मुक्ताईनगर के सारोळा ग्राम पंचायतों में काम किया है लेकिन पिछली दोनों ग्राम पंचायतों के सारे दस्तावेज उसने अवैध रूप से अपने कब्जे में ही रखे हैं। इस संबंध में संतोष कोसोदे ने जांच के लिए जिला परिषद में मांग की थी। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी जांच नहीं हुई थी, अब जिला परिषद ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद जिला परिषद के साथ जिला अधिकारी, जलगांव को रिपोर्ट पेश की जाएगी। 

    रावेर पुलिस में मामला दर्ज

    राहुल लोखंडे के विरुद्ध मांगी गांव की ग्राम पंचायत के कामकाज को लेकर भी निरंजन तायडे ने शिकायत की थी। जिस पर जिला को रिपोर्ट दी गई है। लेकिन कार्रवाई प्रलंबित है। शिकायतकर्ता अब राज्य के लोकायुक्त को शिकायत करने की तैयारी कर रहा है। पिछले साल फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर रावेर तहसील के तहत स्थानांतरण का लाभ लेने के मामले में इस ग्राम सेवक के खिलाफ रावेर पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। लोखंडे फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।