Mahavitaran
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    नाशिकरोड: कृषि पंपों (Agricultural Pumps) की बकाया बिजली बिलों (Outstanding Electricity Bills) की रकम में से 66 प्रतिशत सहूलियत का लाभ देते हुए 3 लाख 75 हजार 254 किसानों (Farmers) के 1,280 गांवों के कृषि पंपों की बिजली बिल माफ कर दी गई है। वहीं राज्य भर के 30 हजार 399 मीटरों से कनेक्शन लेने वाले किसानों ने पूरे बकाया का भुगतान कर दिया है। महावितरण (Mahavitaran) द्वारा चलाई जा रही राज्य सरकार की कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति-2020 के क्रियान्वयन में बड़ी सफलता मिल रही है। यदि वर्तमान बिल का 50 प्रतिशत एवं संशोधित बकाया 31 मार्च तक भुगतान कर दिया जाता है तो शेष बकाया माफ कर दिया जाएगा। 

    बिजली बिलों का बकाया माफ, कृषि पंपों को नया कनेक्शन जोड़ना, भरे गए कृषि बिजली बिलों में से 66 प्रतिशत राशि स्थानीय बिजली यंत्रणा के लिए खर्च करने का नियोजन, कृषि पंप को बिजली जोड़ने की नीति पर अमल जोरों से शुरू कर दिया गया है। ऊर्जा मंत्री डॉ. नितिन राऊत के नेतृत्व में नीति और महावितरण के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक विजय सिंघल के नेतृत्व में कार्यान्वयन को किसानों से भारी प्रतिक्रिया मिल रही है। इसके फलस्वरूप 3 लाख 75 हजार किसानों वाले 1280 गांवों का बिजली बिल बकाया से मुक्ति का सपना साकार हो गया है। 

    2063.43 करोड़ का किसानों ने किया भुगतान

    बकाया राहत योजना में अब तक 19 लाख 58 हजार 734 किसानों ने भाग लेकर 2063 करोड़ 43 लाख रुपए का भुगतान किया है। इन किसानों का कुल 6,100 करोड़ रुपए का बकाया माफ कर दिया गया है। कोंकण क्षेत्र के 1122 गांवों, पुणे में 93, नागपुर में 61, औरंगाबाद क्षेत्र के 4 गांवों के सबसे अधिक किसानों का मौजूदा बिजली बिल और 50 फीसदी संशोधित बकाया का भुगतान कर 100 फीसदी माफ कर दिया गया है। इसी तरह राज्य भर के 30,399 वितरण बोर्डों को कृषि पंपों के बिजली बिलों का बकाया चुकाया जा चुका है। इन रोहित्राओं से बिजली कनेक्शन लेने वाले 43 हजार 775 किसानों ने 38 करोड़ 29 लाख रुपए का भुगतान किया है। इसमें कोंकण के 10,044 रोहित्र, पुणे के 8,230, नागपुर के 8,393 और औरंगाबाद क्षेत्रीय मंडल के 3,732 शामिल हैं। 

    31 मार्च तक योजना में लें सकते हैं भाग 

    राज्य में अब तक 3 लाख 75 हजार 254 किसानों को कृषि पंपों के बिजली बिलों का पूरा बकाया माफ कर दिया गया है। इन किसानों ने वर्तमान बिल में कुल 754.58 करोड़ रुपए और 50 प्रतिशत संशोधित बकाया का भुगतान किया है। उन्हें लेट चार्ज, ब्याज के अलावा बाकी 50 फीसदी बकाया के लिए 544।32 करोड़ रुपए की अतिरिक्त छूट मिली है। संशोधित बकाया पर 50 फीसदी की छूट 31 मार्च 2022 तक है। जिन किसानों ने अभी तक योजना में भाग नहीं लिया है, उनके पास वर्तमान बिल और 50 प्रतिशत बकाया का भुगतान करने पर बकाया से छुटकारा पाने का मौका है। साथ ही, जिन किसानों ने योजना में भाग लिया है, लेकिन आवश्यक वर्तमान बिल और संशोधित बकाया के 50% से कम रकम का भुगतान किया है। वे 31 मार्च तक शेष वर्तमान बिल और बकाया का भुगतान करने पर कृषि पंप के पूरे बिजली बिल का भुगतान करने में सक्षम होंगे। 

    क्षेत्रीय कार्यालयों में शिकायत और शंका का समाधान

    मुख्यालय ने क्षेत्रीय कार्यालयों को कृषि पंपों के बिजली बिलों के संबंध में किसी भी शिकायत या शंका का तत्काल समाधान करने का निर्देश दिया गया है। अब तक प्रदेश भर से कृषि पंपों के बिल संबंधी 1 लाख 59 हजार 347 शिकायतों में से 1 लाख 50 हजार 421 (94.4 प्रतिशत) का निराकरण किया जा चुका है। साथ ही संबंधित किसानों के बिजली बिल में करीब 273 करोड़ रुपए का समायोजन किया गया है। महावितरण ने किसानों से अपील की है कि वे अगले मार्च तक मौजूदा संशोधित बकाया और चालू बिल का 50 प्रतिशत भुगतान कर कृषि पंप के बिजली बिल का भुगतान करें।