School Closed
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    नाशिक: कोरोना (Corona) के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने नए प्रतिबंधों (New Sanctions) की घोषणा की है। इसके तहत 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी स्कूल 31 जनवरी तक बंद (School Closed) कर दिए गए हैं। सभी तरह के सरकारी कार्यालयों में अब ऑनलाइन बैठक (Online Meeting) होगी। नो वैक्सीन, नो एंट्री को और अधिक सख्ती से लागू किया जाएगा।

    अगर 27 नवंबर और उससे पहले के आदेश के मुताबिक कार्रवाई नहीं की जाती है तो स्वराज संस्थाओं और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।  शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय में कोरोना पर हाई लेवल की बैठक हुई। इस बैठक में स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद रखने का आदेश लिया गया है। 

    शादी समारोह के लिए नए  नियम

    अब शादी बेहद सादगीपूर्ण ढंग से करनी होगी। शादी समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति पाए जाने पर आयोजकों और उपस्थितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शनिवार, 8 जनवरी से सभी तरह की यात्राओं अगले आदेश तक पाबंदी लगा दी गई है। आदेश में पहले के जिन प्रतिबंधों की चर्चा नहीं की गई है, वे प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेंगे। 

    आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई 

    इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था, संगठन के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून 2005, संक्रमण कानून 1897  और भारतीय दंड संहिता 1860 और इस संदर्भ में सरकार के अन्य अधिनियम और नियमों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। 

    जिलाधिकारी की समीक्षा बैठक में निर्णय

    इससे पूर्व जिलाधिकारी और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष सूरज मांढरे की अध्यक्षता में प्राधिकरण की बैठक हुई।  बैठक में कोरोना की स्थिति पर हुई चर्चा के बाद नाशिक महानगरपालिका और नाशिक जिला कार्य क्षेत्र में ये आदेश लागू किया गया हैं। 

    पिछले 10 दिनों में हालात बिगड़े 

    नाशिक जिले में  पिछले 10 दिनों में तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है और आंकड़ा 1,500 के पार चला गया। पिछले दो दिन से हर दिन 900 के करीब मरीज मिल रहे हैं। एक आश्रम के 14 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि नाशिक के एक बच्चे में ओमीक्रोन की पुष्टि हुई है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर यह प्रतिबंध लगाया गया है।