अनधिकृत रूप से धोबी घाट बनाने वाले से वसूला गया इतना जुर्माना

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    नाशिक : गोदावरी नदी (Godavari River) में अनधिकृत (Unauthorized) रूप से बनाए गए धोबी घाट (Dhobi Ghat) को पूरी तरह से हटा दिया गया है और इसे जिसने बनवाया था, उससे जुर्माने (Fine) के तौर पर 10 हजार रुपए बतौर जुर्माना वसूला गया। गोदावरी नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए विभिन्न उपाय योजना शुरू करने की दृष्टि से कमिश्नर रमेश पवार (Commissioner Ramesh Pawar) ने अहिल्या बाई होलकर पुल ते जलालपुर, महानगरपालिका (Municipal Corporation) की हद में आने वाले नदी सीमा का सर्वेक्षण भी किया था। 

    इस मूल्यांकन दौरे में गोदावरी नदी सीमा के पास स्थित चोपडा लॉन्स के पुल को बगल में निजी व्यावसायिक धोबी घाट बनाकर ज्यादा प्रमाण में कपडे धोए जाने की जानकारी मिली। 

    चूंकि उस स्थान का उपयोग करने वाले धोबी गोदावरी नदी को प्रदूषित कर रहे हैं, इसलिए संभागीय अधिकारी, नाशिक पश्चिम को पत्थर के पक्के धोबी घाट को तुरंत ध्वस्त करने और संबंधित धोबी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, उसके आधार पर संभागीय अधिकारी मदन हरिश्चंद्र और उनकी टीम ने गोदावरी नदी में अनाधिकृत धुलाई को संबंधित धोबी द्वारा पूर्ण रूप से हटा दिया और धोबी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया।