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    नाशिक : वर्ष 2015 में नाबालिग (Minor) से छेड़छाड़ (Molestation) और उसके माता पिता के साथ मारपीट (Assaulting) करने के मामले में मुख्य आरोपी  भूषण जाधव (Bhushan Jadhav) को जिला (District) और सत्र न्यायालय (Session Court) के न्यायाधीश (Judge) डी डी देशमुख (DD Deshmukh) ने 3 वर्ष की सश्रम जेल और 2 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मौके पर पीड़िता की वकील दीपशिखा भिडे ने अपना पक्ष रखते हुए 7 गवाहों के बयान पेश किए। इसी आधार पर यह सजा सुनाई गई है।

    यह घटना नाशिक में 2015 में घटी थी। आरोपी भूषण जाधव (उम्र 20, नि. कलवण) एक नाबालिग लड़की से एकतरफा प्रेम करता था। उसका पीछा करता था। उसे देखकर तरह तरह के कमेंट करता था। लेकिन लड़की ने ये बातें घर में नहीं बताई थी। उसे डर था कि उसकी स्कूल बंद करा दी जाएगी।

    माता पिता से मारपीट

    एक दिन लड़की अपने घर वालों के साथ शादी में गई थी। वहां सभी को डांस करता देखकर लड़की भी डांस करने लगी। यह बात भूषण को पसंद नहीं आई।  उसने लड़की को बार बार फोन कर इसके लिए धमकाया। इतना ही नहीं वह पीड़िता के घर में घुसकर लड़की के साथ छेड़छाड़ कर गाली गलौज की। जबकि दूसरे संदिग्ध आरोपियों ने लड़की को बहला फुसलाकर आरोपी से मिलने का दबाव बनाया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। आरोपी ने लड़की के माता पिता से मारपीट भी की। आखिरकार लड़की के माता पिता ने कलवण पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी। यहां भूषण और उसके 7 दोस्तों के खिलाफ पोक्सो और छेड़छाड़ का केस दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की जांच कर चार्जशीट फाइल की थी। इसी मामले में कोर्ट ने आरोपी को 3 साल की जेल और 2 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।