‘हर घर तिरंगा’ उपक्रम के माध्यम से राष्ट्रध्वज संहिता का उल्लंघन

    Loading

    सातपुर : नाशिक शहर के कई परिसर में महानगरपालिका (Municipal Corporation) सहित विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठान की ओर से ‘हर घर तिरंगा’ (Tricolor in Every House) अभियान के तहत निकृष्ट राष्ट्रध्वज (National Flag) की बिक्री और वितरण शुरू होने की बात सामने आई है। इस बारे में शिवसेना सातपुर विभाग के संगठक प्रशांत दैतकार-पाटिल ने जिला अधिकारी गंगाथरन डी से मुलाकात कर की। साथ ही खरीदी किए गए निकृष्ट दर्जा के ध्वज दिखाते हुए निकृष्ट ध्वज वापस लेकर नागरिकों को उनके पैसे वापस करने की मांग की। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए शिवसेना सातपुर विभाग के संगठक प्रशांत दैतकार-पाटिल ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत देशभर में 20 करोड़ से अधिक घरों पर तिरंगा लहराया जाने वाला है। 

    ध्वज फहराने के नियम

    इसके लिए सभी सरकारी, निमसरकारी सहित निजी प्रतिष्ठानों को उद्दिष्ट दिया गया है। इसके तहत जिला सहित शहर स्तर पर ध्वज बिक्री की जा रही है। इस अभियान के माध्यम से ध्वज का व्यापार शुरू हो गया है। इसके लिए बचत गट, छोटे और मध्यम व्यापारी और कंपनियों को काम दिया गया है। ताकि अधिक से अधिक नागरिकों को ध्वज उपलब्ध हो सके। देखा जाए तो ध्वज फहराने के लिए नियम है। इसके तहत ध्वज का आकार, उपयोग का तरिका, हर एक रंग के हिस्से की रचना, अशोक चक्र आदि के बारे में ध्वज संहिता तैयार की गई है। परंतु, आज ‘हर घर तिरंगा’ उपक्रम के लिए ध्वज की बिक्री केवल धंदा यह उद्देश रखते हुए सदोष ध्वज निर्मिती की जा रही है। नागरिकों का ध्वज देने के लिए महानगरपालिका के सातपुर विभागीय कार्यालय से अपने खर्च से ध्वज खरीदी किए। परंतु, ध्वज के तीनों रंग के हिस्से का आकार समान नहीं है। ध्वज आयता कृती यानी की 3:2 आकार का होना आवश्यक है। परंतु, खरीदी किए गए ध्वज चौकोनी है। ध्वज का कपड़ा भी खराब है। इसके चलते ध्वज को संभालकर रखना असंभव है। ध्वज की सिलाई भी निकृष्ट है। इस बारे में जिला अधिकारी गंगाथरन डी को ज्ञापन देकर निकृष्ट ध्वज वापस लेकर नागरिकों को पैसे वापस करने की मांग की गई है। 

    ऐसी है ध्वज की संहिता

    राष्ट्रध्वज के ऊपर के हिस्से में केसरी, मध्य में सफेद और नीचे हरा रंग का एक समान पट्टा होना चाहिए। सफेद रंग के बीचो बीच डार्क नीले रंग का 24 आकार का अशोक चक्र होना चाहिए। राष्ट्र ध्वज का आकार 3:2 आयताकृती होना आवश्यक है। राष्ट्रध्वज लोकर, सूती, खादी कपड़े का बनाया जा सकता है। 

    जांच कर कार्रवाई की जाएगी

    राष्ट्रध्वज फहराने के लिए नियम है। ध्वज संहिता को लेकर नागरिकों में जनजागृति की जा रही है। परंतु, निकृष्ट दर्जा के ध्वज बिक्री होने पर कार्रवाई की जाएगी। -(गंगाथरन डी, जिला अधिकारी, नाशिक)

    महानगरपालिका कार्यालय से बिक्री होने वाले राष्ट्र ध्वज निकृष्ट दर्जा के है। इसके चलते ध्वज संहिता का उल्लंघन हो रहा है। केवल राष्ट्र ध्वज की मुनाफा के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों से बिक्री की जा रही है, जिसे तुरंत रोकना आवश्यक है। -(प्रशांत दैतकार-पाटिल, शिवसेना संगठक, सातपुर विभाग)