Bombay High Court seeks reply from Nawab Malik on the petition of Sameer Wankhede's father, said this
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    मुंबई: क्रूज़ ड्रग्स केस (Cruise Drugs Case) के बाद से महाराष्ट्र (Maharashtra) में गरमाई राजनीति के बाद से शुरू हुए आरोप-प्रत्यारोप के दौर जारी है। इस बीच अब मामला कानूनी लड़ाई में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। मुंबई क्षेत्रीय इकाई के निदेशक समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) के पिता ध्यानदेव वानखेड़े द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में एनसीपी नेता नवाब मलिक (NCP Leader Nawab Malik) के खिलाफ मानहानि का केस दाखिल किया गया है। इस पर कोर्ट ने मलिक से जवाब में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मलिक ने अपने हलफनामे में कहा है कि मानहानि का मुकदमा खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि यह चलने योग्य नहीं है।

    एएनआई के मुताबिक, समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानेश्वर वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जवाब दायर किया है। मलिक ने अपने हलफनामे में कहा है कि, मानहानि का मुकदमा खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि यह चलने योग्य नहीं है। याचिका पर कोर्ट में आज सुनवाई होगी।

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को नवाब मलिक को ध्यानदेव वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि के एक मुकदमे के जवाब में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति माधव जामदार की अवकाशकालीन पीठ ने मलिक को मंगलवार तक अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देने के साथ ही इस मामले को बुधवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया।   

    न्यायमूर्ति जामदार ने कहा, ‘‘आप (मलिक) कल तक अपना जवाब दाखिल करें। यदि आप ट्विटर पर जवाब दे सकते हैं तो आप यहां भी जवाब दे सकते हैं।”उन्होंने वादी (ध्यानदेव वानखेड़े) के खिलाफ कोई और बयान देने से मलिक पर रोक लगाने का आदेश जारी किये बगैर यह निर्देश दिया था। 

    उल्लेखनीय है कि समीर वानखेड़े ने पिछले महीने मुंबई तट के पास एक क्रूज जहाज पर मारे गये छापे का नेतृत्व किया था। क्रूज ड्रग्स मामले के सिलसिले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और 19 अन्य को बाद में गिरफ्तार किया गया था। मलिक ने बार बार क्रूज ड्रग्स मामला ‘फर्जी’ होने का दावा करने के साथ ही एनसीबी के अधिकारी पर अनेक गंभीर आरोप लगाए हैं।