पूर्व सैनिकों, शहीदों के परिवारों के टैक्स में शत-प्रतिशत राहत

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    पुणे. पूर्व सैनिकों के परिवारों, शहीदों की पत्नियों और वीर पदक विजेताओं के परिवारों को टैक्स (Tax) में शत-प्रतिशत राहत देने के प्रस्ताव को पुणे महानगरपालिका (Pune Municipal Corporation) की मुख्य बैठक में सर्वसम्मति से मंजूरी (Approval) मिल गयी। इससे परिवारों को राहत मिल गई है। 

    महानगरपालिका की स्थायी समिति (Standing Committee) ने शहर के पूर्व सैनिकों, पूर्व सैनिकों की पत्नियों, शहीदों की पत्नियों, रक्षा बलों में वीरता के सैनिकों को सामान्य आयकर में रियायत देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और इसे मुख्य बैठक में भेजा था। इसी के तहत वह प्रस्ताव महासभा के समक्ष मंजूरी के लिए आया था। उस समय नगरसेवक अरविंद शिंदे ने केवल सामान्य कर में राहत दिए बिना पूरे टैक्स में छूट की मांग की थी। 

    10,000 से अधिक पूर्व सैनिकों को लाभ होगा

    प्रस्ताव को तब एक सर्वदलीय उप-सुझाव द्वारा अनुमोदित किया गया।  शहर के पूर्व सैनिकों, शहीदों की पत्नियों और वीर पदक विजेताओं के आयकर को पूरी तरह से माफ करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। सभागृह नेता गणेश बिडकर ने बताया कि इससे नगर निगम क्षेत्र के दस हजार से अधिक पूर्व सैनिकों को लाभ होगा।

    शहर के पूर्व सैनिकों, शहीदों की पत्नियों और वीर पदक विजेताओं का टैक्स माफ करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। सामान्य कर राहत देने का प्रस्ताव था। हालांकि, सभी पार्टी सदस्यों द्वारा कर को पूरी तरह से माफ करने के उप-सुझाव के साथ सदन में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इससे शहर की सीमा में 10,000 से अधिक पूर्व सैनिकों को लाभ होगा।

    -गणेश बिडकर, सभागृह नेता, पुणे महानगरपालिका