Property Tax

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पुणे: पुणेकरों (Punekars) को आवासी प्रॉपर्टियों पर प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) में 40 फीसदी छूट बहाल करने के प्रस्ताव को बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में मंजूरी दे दी गई। इस निर्णय के अनुसार, 1 अप्रैल, 2023 से पुणेकरों को प्रॉपर्टी टैक्स के वार्षिक किराए में 10 फीसदी के बजाए 15 फीसदी छूट दी जाएगी और खुद आवासीय प्रॉपर्टी का उपयोग करने वाले नागरिकों पर 40 फीसदी की छूट लागू होगी। यह जानकारी पुणे जिले के पालकमंत्री और उच्च शिक्षा एवं तकनीकी मंत्री चंद्रकांत पाटिल (Chandrakant Patil) ने दी है। 

राज्य सरकार ने 1970 से पुणेवासियों को प्रॉपर्टी टैक्स में दी जाने वाली 40 प्रतिशत की छूट को वापस लेने का फैसला किया था। इस निर्णय के कारण करीब छह लाख प्रॉपर्टी धारकों को नुकसान का सामना करना पड़ा था। इससे पुणेकर, राज्य सरकार के साथ पुणे महानगरपालिका के प्रशासन से नाराज थे। इस रियायत को बनाए रखने के लिए सभी पार्टियों ने एक साथ भूमिका रखी थी। इसी बीच, 40 फीसदी छूट के मुद्दे की अनदेखा करने वाली राज्य सरकार ने कसबा विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद पुणे की जनता की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की। 

प्रस्ताव को मंजूरी देने का वादा

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटिल ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के साथ बैठक कर 40 फीसदी छूट बहाल करने की मांग की थी। इस संबंध में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अगली बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी देने का वादा किया था। इसी के तहत बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस निर्णय पर मुहर लगा दी गई। इस संबंध में पालकमंत्री पाटिल ने बताया कि राज्य सरकार ने पुणे महानगरपालिका के सीमा में प्रॉपर्टी टैक्स चार्ज करते समय वार्षिक किराए में 10 प्रतिशत के बजाय 15 प्रतिशत की छूट और प्रॉपर्टीधारक जो संपत्ति का उपयोग अपने लिए करते है, उनके लिए प्रॉपर्टी टैक्स में 40 फीसदी की छूट 1 अप्रैल से लागू की जाएगी।

2019 से 2023 के अतिरिक्त गैप को माफ करने का निर्णय

पुणेकरों को प्रॉपर्टी टैक्स में दी जाने वाली 40 फीसदी छूट को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद पुणे महानगरपालिका प्रशासन ने 2019 से आवासीय प्रॉपर्टियों के गैप की रकम का भुगतान करने का नोटिस जारी किया था। हालांकि, अब राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स में 40 फीसदी छूट को फिर से लागू कर दिया है। साथ ही 2019 से 2023 तक के अतिरिक्त गैप को माफ करने का निर्णय लिया है। हालांकि, जिन प्रॉपर्टी धारकों ने महानगरपालिका द्वारा भेजी गई नोटीस के तहत टैक्स भरा है, उनके द्वारा भुगतान की गई अतिरिक्त राशि को अगले बिलों से कम किया जाएगा। यह जानकारी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटिल ने दी है।