Pimpri Chinchwad Municipal Corporation

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    पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड (Pimpri-Chinchwad) शहरवासियों को आगामी महानगरपालिका चुनाव (Municipal Elections) की पृष्ठभूमि पर बड़ी राहत मिली है। नए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कोई टैक्स (Tax) नहीं बढ़ाने का फैसला किया गया है। संपत्ति कर (Property Tax) की दरें ‘जैसी हैं’ रखकर शहरवासियों को चुनावी साल का बड़ा तोहफा दिया है। इस संबंध में ऑनलाइन (Online) संपन्न हुई  महानगरपालिका की सर्वसाधारण सभा में इसका फैसला किया गया। इस सभा की अध्यक्षता महापौर ऊषा ढोरे (Mayor Usha Dhore) ने की। गौरतलब है कि महानगरपालिका के आम चुनाव के मद्देनजर सत्तादल भाजपा (BJP) ने लगातार दूसरे वर्ष कर वृद्धि से बचने की भूमिका अपनाई है।

    महानगरपालिका के चुनाव मार्च 2022 में होने की उम्मीद है। चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और वार्डों का गठन अंतिम चरण में है। इसके चलते शहर में राजनीतिक घटनाक्रम बढ़ गए हैं। चुनावी साल शहर के लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरा साबित हो रहा है और आने वाले वित्तीय वर्ष में कोई कर वृद्धि या मूल्य वृद्धि नहीं होगी। 

    मार्च में हो सकते हैं महानगरपालिका चुनाव

    वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 20 फरवरी 2022 से पहले टैक्स की दरें तय करना जरूरी है। तदनुसार, महाराष्ट्र मनपा अधिनियम की धारा 99 के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कर की दरों को यथावत रखने का प्रस्ताव पेश किया गया था। चूंकि वार्ड परिसीमन में विलंब हो रहा है अतः यह तय है कि चुनाव फरवरी में निर्धारित समय पर नहीं होंगे। फिर भी माना जा रहा है कि मार्च में चुनाव होंगे। इस पृष्ठभूमि में संपत्ति या दूसरे कर या उनकी दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया गया है। 

    करों को जस का तस रखा गया 

    पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका के पास फिलहाल 5 लाख 61 हजार संपत्तियां पंजीकृत हैं। इसमें वाणिज्यिक, आवासीय, समग्र संपत्तियां शामिल हैं। 1 से 12 हजार रुपए तक की आवासीय संपत्तियों के लिए मौजूदा कर योग्य मूल्य दरें 13 फीसदी, 12,000 रुपए से 30,000 रुपए के लिए 16 फीसदी और 30,000 रुपए और उससे अधिक के मूल्यांकन के लिए 24 फीसदी हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में भी यही दरें बरकरार रखी गई हैं। इसके साथ ही सफाई कर, अग्नि कर, शिक्षा कर, वृक्ष कर, सीवेज सुविधा कर, जल आपूर्ति लाभ कर, सड़क कर जस का तस रखा गया है। मनोरंजन कर में कोई वृद्धि नहीं की गई। गैर-आवासीय करों को भी ‘जैसा है’ रखा गया है। सामान्य कर राहत योजनाओं को बनाए रखा गया है। इसके साथ ही संपत्ति की निकासी, ट्रांसफर नोटिस, प्रशासनिक सेवा, बकाया का भुगतान न करने का चार्ज वही रहेगा। यह फैसला अप्रैल से लागू होगा।