पिंपरी : व्यवसायी महिला (Business Woman) से जान पहचान बढाकर उसे लॉज (Lodge) पर ले जाकर बेहोशी (Unconsciousness) की दवा (Drug) पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म (Rape) किया। उसके बाद जान से मारने की धमकी देकर उसका लगातार यौन शोषण (Sexual Abuse) करने और उसके साथ डेढ़ लाख रुपये की धोखाधड़ी (Fraud) भी किये जाने की घटना सामने आयी है। जुलाई 2019 से मार्च 2021 के बीच बाणेर में घटी इस घटना में पिंपरी-चिंचवड (Pimpri-Chinchwad) की हिंजवडी पुलिस में परीक्षित सुभाष पाटील (43, निवासी धायरी, पुणे) नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ एक 37 साल की महिला ने 6 जून को शिकायत दर्ज कराई है।
कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर पिलाया
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक वादी और आरोपी एक सुरक्षा एजेंसी चलाते हैं। उसी से दोनों एक दूसरे को जानने लगे। जुलाई 2019 में, आरोपी वादी को यह कहते हुए एक लॉज में ले गया कि वह वादी के काम के बारे में कुछ कहना चाहता है। बाद में परीक्षित यह कहकर बाहर चला गया कि उसे कुछ जरूरी काम है। कुछ देर बाद उसने वादी को कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मार्च 2021 में, वादी के साथ बलात्कार किया गया और वादी और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई।
एक कॉल पर तुम्हारा काम तमाम होगा
वादी द्वारा प्रदान की गई सिक्योरिटी सर्विस के लगभग 1.5 लाख रुपये का भुगतान किए बिना परीक्षित ने उनके साथ विश्वासघात किया। आज कल में भुगतान करने की बात कहकर उसे टालता रहा है। साथ ही लगातार उसके साथ शारिरिक संबन्ध बनाने को लेकर दबाव बनाता रहा। “यदि तुम नहीं आओगी, तो मैं तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें ले जाऊंगा,” उसने कहा। उसके पैसों का भुगतान नहीं करेगा, तुम्हे और तुम्हारे बच्चे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम्हे मारने की सुपारी दे दूंगा। मेरी एक कॉल पर तुम्हारा काम तमाम होगा। मैं तुम्हें झूठे केस दर्ज कर बदनाम करूँगा।’ इस तरह से आरोपी वादी महिला को लगातार धमकाता रहा। 19 मई 2022 को वादी को एक अजनबी का फोन आया। शिकायत में आरोप लगाया गया है, कि वादी को “आपने परीक्षित के घर पर क्यों फोन किया” यह पूछकर देकर महिला से अश्लील गालीगलौज की गई। हिंजवडी पुलिस मामले की जांच कर रही है।