Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation
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    पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन (Pimpri-Chinchwad Municipal Administration) ने आगामी आम चुनाव (Election) 2022 के लिए अवैध और गलत तरीके से वार्ड संरचना (Ward Structure) की है। वार्डों के निर्माण में भारी राजनीतिक (Political) हस्तक्षेप किया गया। इस शिकायत ( Grievance) को लेकर बीजेपी (BJP) के पूर्व नगरसेवक और स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष विलास मडिगेरी (Vilas Madigeri) ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) के पास शिकायत दर्ज कराई है, कि राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन न कर वार्ड (Ward) बनाए गए हैं। उन्होंने पूरे वार्ड की संरचना (Composition) को रद्द (Cancelled) करने की भी मांग की।

    महानगरपालिका को हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करना होगा

    मडिगेरी ने भी महानगरपालिका की वार्ड संरचना को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका ने महानगरपालिका की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और महानगरपालिका को 8 जून को हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करना होगा। कोर्ट की लड़ाई के साथ ही उन्होंने अब महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर उनके पास शिकायत दर्ज कराई है। राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा गया है, कि 25 नवंबर को मसौदा वार्ड संरचना प्रकाशित होने के तीन महीने पहले, राज्य चुनाव आयोग के पास एक लिखित शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था, कि मौजूदा वार्ड नं 8 को तीन हिस्सों में गलत तरीके से तोड़फोड़ की गई। हालांकि, ड्राफ्ट वार्ड संरचना की घोषणा बिना इस शिकायत की दखल लिए कर दी गई।  

    राज्य चुनाव आयोग को वार्डों की संरचना की घोषणा करने का अधिकार नहीं है

    राज्य चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, आपत्तियां उठाए जाने और मामले की सुनवाई के बाद कोई ठोस बदलाव नहीं हुआ है। स्थिति जस की तस है। यह वार्ड मोड तोड़कर अवैध रूप से बनाया गया है। मड़ीगेरी ने कहा कि वार्ड के संरचना में निजता का उल्लंघन और राजनीतिक हस्तक्षेप किया गया। राज्य चुनाव आयोग की शक्तियां रद्द करने का राज्य सरकार ने 11 मार्च को विधेयक पारित किया था, जिसमें वार्ड संरचना को रद्द कर दिया गया था और आयोग की सभी शक्तियों को हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के बिल को स्थगित या निरस्त नहीं किया है। इसलिए, राज्य चुनाव आयोग के पास वार्डों की संरचना की घोषणा करने का अधिकार नहीं है। इसके बाद वार्ड संरचना को अंतिम किया गया है। मसौदे के बाद आरक्षण में बदलाव का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। वार्ड 2 में एससी आरक्षण नहीं था। जनसंख्या 33 हजार 559 होने की उम्मीद है, जो औसत से 10 प्रतिशत कम है। हालांकि, 1398 से जनसंख्या को घटाकर 32161 कर दिया है। जानबूझकर किसी पर नजर के सामने रखते हुए एससी आरक्षण रखा गया है।

    सभी मुद्दों की जांच की जानी चाहिए 

    वार्ड 5 में एसटी आरक्षण था मगर जानबूझकर किसी को नजर के सामने रखकर एसटी आरक्षण को 5 से हटा दिया गया है। इस एसटी आरक्षण को हटाने के लिए 5154 आबादी को वार्ड 5 से वार्ड 7 में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसलिए, 7 की जनसंख्या 41,017 होने की उम्मीद है जो औसत 10 प्रतिशत से अधिक है। मगर, इसमें 1234 से अधिक की वृद्धि हुई है। यानी 42,251 की आबादी, जो नियमों का उल्लंघन है। मडिगेरी ने पत्र में कहा, “पत्र में उल्लिखित सभी मुद्दों की जांच की जानी चाहिए और उचित कार्रवाई की जानी चाहिए और पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका चुनाव 2022 की वार्ड संरचना को रद्द किया जाना चाहिए।”  बैठक के दौरान राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने नियमों के उल्लंघन की शिकायत पर संज्ञान लिया है और उचित कार्रवाई की जाएगी।