नाणेघाट में बिना अनुमति निर्माणकार्य,  पुलिस ने दर्ज किया मामला

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    पुणे. पुणे जिले (Pune District) के जुन्नर तालुका (Junnar Taluka) स्थित घाटघर के ऐतिहासिक नाणेघाट (Naneghat) में बिना अनुमति (Without Permission) निर्माण कार्य करने के मामले में जुन्नर पुलिस स्टेशन (Junnar Police Station) में केस दर्ज किया गया है। पुरातत्व विभाग के कर्मचारी गोकुल मारुति दाभाड़े द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर जुन्नर पुलिस ने घाटघर के यमुनाबाई किशन रावते के खिलाफ संशोधित अधिनियम 2010 की धारा 20 व 30 ब के अनुसार केस दर्ज किया है।  इसकी जानकारी पुलिस निरीक्षक विकास जाधव ने दी है।

    नाणेघाट में किसी भी तरह का निर्माण कार्य और खुदाई नहीं की जाए। इस क्षेत्र का ऐतिहासिक सौंदर्य खतरे में आ जाए इस तरह का कोई काम नहीं किया जाए। इसका प्रस्ताव घाटघर ग्राम पंचायत ने पास किया है, लेकिन इसकी उपेक्षा कर नाणेघाट के पास होटल के लिए पत्रे के शेड का निर्माण कार्य कराया गया है। इसके साथ ही निजी व्यक्ति द्वारा होटल तक आने जाने का रास्ता तैयार करने की जानकारी पुरातत्व विभाग को मिली थी। इसके आधार पर जुन्नर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है।

     पुरातत्व विभाग की अनुमति और एनओसी के बिना कार्य

    पुलिस के अनुसार दाभाड़े और उनके सहकर्मी मधुकर रावते नाणेघाट परिसर का निरीक्षण कर रहे थे तभी लेणी से करीब 150 मीटर दूर पुरातत्व विभाग की अनुमति और एनओसी के बिना पत्रा शेड का निर्माण कार्य चल रहा था। इस मामले में नोटिस जारी करने के बाद भी यहां निर्माण कार्य चल रहा था। तीन सौ मीटर के अंदर यह शेड बनाया गया है।

    प्लास्टिक और कचरा फैलाने पर मनाही का प्रस्ताव पास है

    घाटघर ग्राम पंचायत ने नाणेघाट परिसर का सौंदर्य के साथ खिलवाड़ न हो, इसके लिए परिसर में किसी भी तरह खुदाई, निर्माण कार्य नहीं करने और यहां आने वाले पर्यटकों द्वारा प्लास्टिक और अन्य कचरा फैला कर गंदगी नहीं करने से जुड़ा प्रस्ताव 13 जून 2018 में घाटघर ग्राम पंचायत ने लाया था। इसके बावजूद गट सं 258 में रावते परिवार ने अपनी जमीन पर बिना कोई परमिशन लिए खुदाई और निर्माण कार्य किया। यह जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा तहसीलदार को लिखी गई चिट्ठी से सामने आई है।