Policeman hit couple with vehicle, case registered

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    पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहर (Pimpri-Chinchwad City) में यदि कोई अनाधिकृत व्यक्ति किसी प्राकृतिक नदी, नाले, नाले, तालाब आदि कुदरती जलस्रोतों (Natural Water Sources) या सड़क के किनारे, महानगरपालिका से संपर्क किए बिना सड़क, फुटपाथ या खुली निजी, सरकारी भूमि पर मलबा फेंकते पाया जाता है, तो उसे हटाने और उस पर प्रक्रिया करने की लागत के 10 गुना की राशि जुर्माने (Fine)के रूप में वसूल की जाएगी। इसके साथ ही उनके खिलाफ पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) की ओर से आपराधिक मामला दर्ज (Criminal Cases) किया जाएगा, यह चेतावनी महानगरपालिका कमिश्नर राजेश पाटिल ने दी है।

    पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्र में सरकारी संस्थाओं के पुराने निर्माण और विकास कार्यों के निर्माण और तोड़फोड़ के दौरान निस्तारण की नीति के अनुसार निर्माण राडार (संकुचन एवं तोड़फोड़ प्रबंधन नियम 2016) महानगरपालिका द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 469,  20/11/2019 के तहत स्वीकृत किया गया है, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्र के सभी नागरिकों, विभिन्न निर्माण कंपनियों, निजी और सरकारी ठेकेदारों के लिए इसे लागू करना अनिवार्य है। शहर में किए जा रहे निर्माण कार्यों के मलबा आदि नियमानुसार एकत्रित और परिवहन करने के साथ ही उसको वैज्ञानिक तरीके से प्रक्रिया करने के भी अनिवार्यता है। इसके लिए एसएसएन इनोवेटिव इंफ्रा.  एल.एल.पी. नामक कंपनी नामित की गई है और निर्माण कार्य के मलबा, अपशिष्ट जनरेटर को नियमों का पालन करना चाहिए।

    टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा

    शहर में सीएंडडी वेस्ट जनरेशन करने वाले सभी लोगों को मलबा आदि के बारे में जानकारी देने के लिए महानगरपालिका द्वारा उपलब्ध कराए गए कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800120332126 पर कॉल कर जानकारी देनी होगी। इसके बाद मलबा उठाने की व्यवस्था की जाएगी। निर्माण कार्य के मलबे में रेत, कंक्रीट, मिट्टी, स्टील, लकड़ी, ईंट और सीमेंट के अलावा कोई कचरा नहीं मिलाना चाहिए। यह कचरा एकत्र किया जा सकता है और महानगरपालिका द्वारा नामित कंपनी को ले जाया जा सकता है या मोशी में संयंत्र में अपने वाहन से पहुंचाया जा सकता है। 

    25 प्रतिशत अग्रिम भुगतान करना होगा

    वहीं, महानगरपालिका ने प्रत्येक फील्ड ऑफिस में निर्माण मलबा के लिए जगह आवंटित की है और वहां मलबा लगाया जाए। साथ ही निर्माण मलबे की अनुमानित मात्रा और स्थान पर महानगरपालिका में पंजीकरण के बाद शहर में निजी, सरकारी, अर्ध-सरकारी, थोक जनरेटरों को आवश्यक क्षमता के कंटेनर उपलब्ध कराये जाएंगे। नगर में समस्त निजी, शासकीय, अर्द्धशासकीय ठेकों द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मलबा पर निर्धारित दर पर महानगरपालिका से अनुमति प्राप्त करते हुए महानगरपालिका (सीएंडडी वेस्ट) में पंजीयन कराकर 25 प्रतिशत अग्रिम भुगतान किया जाए। 

    नियमों का पालन अनिवार्य होगा

    महानगरपालिका परिसर में निर्माण कार्य के मलबा निर्माताओं को मलबा उठाने और मोशी में प्रक्रिया केंद्र तक परिवहन के लिए 15 रुपए प्रति किमी और प्रक्रिया के प्रति टन 250 रुपए शुल्क देना होगा। संचित मलबे को संसाधित करके उत्पादित निर्माण सामग्री को महानगरपालिका और शहर को निजी और सरकारी व्यवसायियों को बाजार मूल्य से 20 फीसदी अधिक की दर से उपलब्ध कराया जाएगा।  महानगरपालिका के विकास कार्यों में मलबे से बनी निर्माण सामग्री (स्ट्रक्चरल मेंबर) उदाहरणार्थ जीबीएस, वेस मिक्स, पेवर ब्लॉक, कर्व स्टोन, चैंबर कवर, स्टोन, सैंड, ब्रिक आदि का उपयोग कम से कम 20 फ़ीसदी अनिवार्य होगा। उपरोक्त सार्वजनिक सूचना के अनुसार, प्रबंधन नियम 2016 के तहत शहर में निर्माण मलबा निर्माताओं के लिए इन नियमों का पालन अनिवार्य होगा, यह भी महानगरपालिका कमिश्नर राजेश पाटिल ने बताया।