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    पिंपरी: बड़े आवास परिसरों और सोसाइटियों में की अपशिष्ट उपचार परियोजनाओं (STP) को स्थायी रूप से चालू करने के लिए पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (पीसीएमसी) के माध्यम से एक परामर्श एजेंसी (Advisory Agency) नियुक्त की जाएगी। साथ ही यदि परियोजना चालू नहीं है, तो उस सोसाइटी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। दोषी सोसाइटियों को उनकी परियोजना क्षमता के अनुसार जुर्माना (Fine) लगाया जाएगा।

    पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका सीमा के भीतर समाजों में बड़े आवास परिसर, ठोस अपशिष्ट और सीवेज उपचार परियोजनाएं शुरू हैं। कई जगहों पर एसटीपी या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) चालू हैं। इन परियोजनाओं को स्थायी रूप से चालू रखने के लिए पीसीएमसी द्वारा समय-समय पर निजी एसटीपी का दौरा और निरीक्षण किया जा रहा है। इनमें से अधिकांश निजी एसटीपी नियमित रूप से काम नहीं कर रहे हैं, एसटीपी के संचालन और रखरखाव के लिए अनुभवी श्रमिकों की कमी, बिजली के अधिक बिलों के कारण एसटीपी का संचालन नहीं होने से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

    कई जगहों पर निजी एसटीपी काम नहीं कर रहे

    कई जगहों पर निजी एसटीपी काम नहीं कर रहे हैं, सोसायटियों को पीने के पानी का उपयोग पीने के अलावा भी करना पड़ रहा है। वैकल्पिक रूप से पीने के पानी की मांग दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है और नागरिकों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। महानगरपालिका सीमा में कुछ सोसायटी अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चला रहे हैं उसके पानी को पौधों और प्रसंस्कृत जल का पुन: उपयोग करना। ऐसी सोसाइटियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। साथ ही जिन सोसायटियों को एसटीपी परियोजना को चालू रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त करने की आवश्यकता है इसलिए महानगरपालिका क्षेत्र में बड़ी हाउसिंग सोसायटियों में एसटीपी परियोजना को स्थायी रूप से चालू रखने के लिए महानगरपालिका के माध्यम से उपाय करने के लिए एक सलाहकार एजेंसी नियुक्त की जाएगी।

    एक पैनल नियुक्त करना आवश्यक

    इस परामर्शदाता एजेंसी के माध्यम से शहर में निजी एसटीपी के स्थायी संचालन के लिए महानगरपालिका की ओर से समय-समय पर निजी एसटीपी का दौरा और निरीक्षण, निरीक्षण की साप्ताहिक रिपोर्ट महानगरपालिका के पर्यावरण विभाग को प्रस्तुत करते हुए तकनीकी जानकारी प्रदान करते हुए बंद या दोषपूर्ण एसटीपी के संचालन के लिए सोसाइटियों को तकनीकी सहायता और दैनिक संचालन और रखरखाव के लिए समितियों के साथ वार्षिक अनुबंध करने के लिए एक एजेंसी प्रदान करने का तय किया गया है। ऐसे कार्यों को करने के लिए परामर्श एजेंसियों का एक पैनल नियुक्त करना आवश्यक है। 

    …तो की जाएगी दंडात्मक कार्रवाई

    साथ ही सोसायटियों के निजी एसटीपी स्थायी रूप से चालू रहेंगे और दोषी सोसायटियों के चालू नहीं होने पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।  निजी एसटीपी की क्षमता अलग होने के कारण एसटीपी की क्षमता के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। 300 केएलडी क्षमता, 300 से 500 केएलडी क्षमता और 500 केएलडी और उससे अधिक क्षमता के लिए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।