Central Railway's action on those traveling without tickets in trains, 100 crores recovered in 7 months as fine
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    पुणे: पुणे रेल मंडल द्वारा फेस मास्क (Mask) नहीं पहनने पर इस वर्ष 17 अप्रैल से 27 दिसंबर तक की अवधि में 2,729 रेल यात्रियों (Rail Passengers) को जुर्माना (Fine) किया गया है। इन लोगों से जुर्माने के रूप में 6 लाख 48 हजार 650 रुपए जुर्माना राशि वसूल की गई है। मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से जुर्माना वसूलने पर रसीद के साथ मास्क भी दिए जा रहे  हैं। रेलवे (Railways) की इस पहल से यात्रियों में जागरूकता आएगी और वे कोरोना महामारी (Corona Epidemic) की गंभीरता को भी समझेंगे।

    कोरोना महामारी के चलते वर्तमान स्थिति से निपटने के उपायों के तहत पुणे रेल मंडल यात्रियों से अनुरोध करता है कि वे स्टेशन परिसर में और रेल यात्रा के दौरान फेस मास्क अवश्य पहने। 

    कोरोना नियमों का पालन करने की अपील

    स्टेशन तथा ट्रेनों में इधर उधर नहीं थूंके और गंदगी नहीं करें । साफ सफ़ाई रखने में रेल प्रशासन को सहयोग करें। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि सभी रेल गाड़ियों, उपनगरीय ट्रेनों सहित रेलवे परिसर में कोविड-19 से संबंधित सभी मानदंडों, एसओपी का पालन करें।