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    पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) के स्थायी स्थापना में कार्यरत रहते मौत का शिकार बने सफाईकर्मियों के पात्र वारिसों को लाड-पागे कमेटी (Lad-Page Committee) की सिफारिश या अनुकम्पा नीति के तहत दोनों में से एक का लाभ देने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका कमिश्नर शेखर सिंह (Pimpri-Chinchwad Municipal Commissioner Shekhar Singh) के हस्ताक्षर से सर्कुलर जारी किया है। सभी विभागों को इस सर्कुलर की सूचना दे दी गई है। 

    इसमें कहा है कि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) के सफाई कर्मचारी शहर की सफाई और शहर के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका काम शहर की सुंदरता और इसके नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए हमेशा के लिए महत्वपूर्ण है। महानगरपालिका सेवा के इन कर्मचारियों की मृत्यु के बाद अब उनके परिवारों को लाड- पागे या अनुकम्पा नीति का लाभ दिया जाएगा।

     नीति में किया गया परिवर्तन

    राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्णयानुसार शासकीय सेवा में कार्यरत मृत कर्मचारियों के पात्र परिवार को अनुकम्पा नीति के तहत वारिस नियुक्त करने का प्रावधान है। इसके साथ ही सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग के परिपत्र के अनुसार पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रतिष्ठान में कार्य करते हुए जिन सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हुई है, उनके पात्र वारिसों को उत्तराधिकारी नियुक्त करने की प्रक्रिया लाड-पागे समिति की सिफारिश  के अनुसार की जाती है। हालांकि मृत सफाई कर्मियों के पात्र परिवारों को अनुकंपा के आधार पर वारिसों की नियुक्ति नहीं दी जाती थी। अब इस नीति में परिवर्तन कर दिया गया है और अब सेवाकाल में दिवंगत हुए सफाई संवर्ग के कर्मचारियों के पात्र उत्तराधिकारियों की नियुक्ति करते समय लाड-पागे समिति या अनुकम्पा नीति में से एक लाभ दिया जाएगा। 

    परिपत्र जारी कर निर्देश दिए गए

    इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से सभी विभागाध्यक्षों को परिपत्र जारी कर निर्देश दिए गए हैं। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि महानगरपालिका में उत्तराधिकार के अधिकार की नियुक्ति के मामले में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सर्कुलर या स्थायी आदेश लागू रहेंगे। इसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि संबंधित विभागाध्यक्ष अपने अधीन सफाई संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों को इस परिपत्र से अवगत कराएं और सभी विभाग उत्तराधिकारी नियुक्ति के मामले में परिपत्र के अनुरूप कार्रवाई करें।