Illegal hoardings IN PUNE

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    पुणे: हाल के दिनों में दिखाई पड़ा कि शहर में अवैध होर्डिंग (Illegal Hoardings) की बाढ़ सी आ गई है। खासकर राजनीतिक दलों (Political Parties) के नेता और कार्यकर्ता अपनी इमेज चमकाने के लिए शहर को बैनर (Banner) से पाटकर बदसूरत बनाने का काम करते हैं। ऐसे लोग अब पुणे महानगरपालिका (PMC) की रडार पर आ गए हैं। 

    बिना महानगरपालिका प्रशासन की अनुमति के लगाए गए शहर के बैनर और होर्डिंग पर पुणे महानगरपालिका दंडात्मक कार्रवाई करेगी। अगर दंड देने से मना किया तो संबंधित जगह मालिक पर 50 हजार का जुर्माना लगेगा। इससे संबंधित आदेश पीएमसी के आकाशचिन्ह और लाइसेंस विभाग के उपायुक्त विजय लांडगे ने सभी सहायक उपायुक्तों को दिए हैं।

    पीएमसी को राजस्व का नुकसान

    पीएमसी चुनाव के पहले शहर में सभी प्रभागों के इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा बैनरबाजी की जा रही है। इसी कारण शहर बदसूरत होता जा रहा है। शहर में हर जगह पीएमसी की अनुमति के बिना बड़े-बड़े बैनर लगाए गए हैं। इस कारण महानगरपालिका को बड़ा राजस्व नहीं मिल पा रहा है। इसी कारण पीएमसी ने अब इस तरह के बैनरबाजी करने वालों पर लगाम लगाने के लिए दंडात्मक कारवाई करने का मन बनाया है। पीएमसी कमिश्नर ने विभाग के इस दंडात्मक कारवाई को मान्यता दी है। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों ने इस आदेश को तत्काल अमल में लाने के निर्देश दिए हैं।

    सभी सहायक उपायुक्तों को आदेश

    गलियों में बैनरबाजी करनेवालों से अब दंड वसूला जाएगा। 1 से 10 फ्लेक्स लगाने वालों से 1 हजार रुपयों का दंड वसूला जाएगा। 10 से ज्यादा फ्लेक्स लगाने वालों से 5 हजार रुपयों तक की दंडात्मक कारवाई होगी। शहर में लगे अनाधिकृत फ्लेक्स को खोजने के लिए निजी कंपनी से निविदा लेकर सर्वेक्षण किया जाएगा। इस पर कार्रवाई करने के आदेश संबंधित विभाग को दे दिए गए हैं।