Kesari Ration card

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    पुणे. राशन कार्ड (Ration Card) पाने के लिए तहसीलदार कार्यालय (Tehsildar Office) में वार्षिक पारिवारिक इनकम सर्टिफिकेट के बजाय अब आवेदनकर्ताओं का इनकम गारंटी पत्र (Income Guarantee Letter) मान्य होगा। राज्य सरकार के अन्न, नागरी आपूर्ति और ग्राहक सुरक्षा विभाग ने इस बारे में एक सर्कुलर (Circular) जारी किया है। इससे गरीब और जरूरतमंदों को राशन कार्ड और उसके जरिए सरकारी योजना का अनाज उपलब्ध होगा।

    राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना के लाभार्थी के रूप में शामिल नहीं राशन कार्ड धारकों को वार्षिक पारिवारिक इनकम गारंटी पत्र सक्षम प्राधिकरण के पास जमा कराना अनिवार्य है। नए राशन कार्ड की मांग करने वाले नागरिकों को गारंटी पत्र देना होगा। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना में शामिल किए जाने के बाद तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने पर राशन कार्ड धारकों को अनाज उपलब्ध होगा। पुणे शहर में 3 लाख 22 हज़ार राशन कार्ड धारक है जबकि जिले में यह संख्या 7 लाख से अधिक है। इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है।

    बढ़ेगी राशन कार्ड धारकों की संख्या

    राशन कार्ड धारकों की संख्या बढ़ेगी उसके अनुसार राज्य सरकार से अनाज मिलने की जरुरत है। इसके बाद ही नए राशन कार्ड धारकों को अनाज देना संभव हो पाएगा। यह जानकारी अनाज वितरण कार्यालय के सूत्रों से मिली है। राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए तहसीलदार कार्यालय अथवा राशन कार्ड एजेंट की जरुरत नहीं पड़ेगी। लाभार्थी खुद के परिवार की इनकम का गारंटी पत्र राशन कार्यालय में दे सकते है। इनकम सर्टिफिकेट की शर्त रद्द करने की मांग लोक जनशक्ति पार्टी लगातार करती रही है ऐसा जनशक्ति पार्टी के पुणे जिलाध्यक्ष संजय आल्हाट बे बताया।