BYJU'S

  • रवींद्रन बायजू, अभिनेता शाहरुख खान और अन्य को रिफंड करने का आदेश
  • अभिभावक के सहमति बिना 1.1 लाख का लिया कर्ज

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पुणे : जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (District Consumer Disputes Redressal Commission) पुणे (Pune) ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी (Educational Technology Company) BYJU’S और उसके ब्रांड एंबेसडर (Brand Ambassador) अभिनेता (Actor) शाहरुख खान (Shahrukh Khan) को भुगतान स्वीकार करने के बाद शिक्षा सेवाएं प्रदान नहीं करने के लिए फटकार लगाई है।

चिंचवड की शिकायतकर्ता सुप्रिया नेरलकर ने अधिवक्ता पवन कुमार भंसाली के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी, कि BYJU’S के लर्निंग एप्लीकेशन ने उसके बच्चे को कक्षा 4 से 12 के शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से 15,000 रुपये स्वीकार किए और शेष 1,10,000 रुपये ईएमआई के माध्यम से भुगतान करने के लिए कहा।

अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ मामला दर्ज

कंपनी ने वादा किया था कि यदि पाठ्यक्रम उसकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होगा, तो वह राशि वापस कर दिया जायेगा। जब शिकायतकर्ता ने 15,000 रुपये वापस करने के लिए कहा तो कंपनी ने इनकार कर दिया। इसके अलावा BYJU’S ने उनकी सहमति के बिना 1.1 लाख रुपये का कर्ज भी ले लिया था। बार-बार रिमाइंडर और नोटिस के बाद भी, जब BYJU’S ने राशि वापस नहीं की और अपना टैबलेट वापस ले लिया तब सुप्रिया ने मार्च 2019 में उपभोक्ता फोरम का रुख किया। BYJU’S के लर्निंग ऐप, थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड, रवींद्रन बायजू, रिजू रवींद्रन, दिव्या गोकुलनाथ और अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है

अदालत ने उन्हें नोटिस भी जारी किया लेकिन वे न तो पेश हुए और न ही कोई प्रतिनिधि भेजा। फोरम ने शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को देखने के बाद मामले का फैसला किया। अदालत ने BYJU’S और अन्य को 14 अक्टूबर 2018 (जिस दिन उसने भुगतान किया था) से नौ प्रतिशत ब्याज के साथ 15,000 रुपये वापस करने का निर्देश दिया है। फोरम ने कंपनी और अन्य को मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। अदालत ने कंपनी से यह भी सुनिश्चित करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जमा करने को कहा है कि शिकायतकर्ता के खिलाफ कर्ज राशि का भुगतान किया गया है और उसे भविष्य में ईएमआई का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।