Pimpri Chinchwad Municipal Corporation

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    पिंपरी : प्रशासक (Administrator) की आम सभा ने पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) के अधिकार क्षेत्र में होर्डिंग (Hoarding) के लिए अनुमति देने की बाह्य विज्ञापन (Advertisement) नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार अब से शहर में केवल महानगरपालिका के स्वामित्व वाले एक समान आकार और सजावटी होर्डिंग्स ही दिखाई देंगे। इस नीति से महानगरपालिका की आय में वृद्धि (Augmentation) के साथ ही शहर की शोभा (Beauty of City) भी बढ़ने का विश्वास जताया जा रहा है।

    एक ही साइज के होर्डिंग लगाएंगे

    इस तय नीति के अनुसार महानगरपालिका प्रशासन शहर में खुद होर्डिंग लगाएगा। पूरे शहर में अत्याधुनिक तरीके से एक समान आकार और डिजाइन के लगभग 500 होर्डिंग, 20 फीट 40 फीट, 20 फीट 20 फीट और 20 फीट 15 फीट के होर्डिंग लगाने की योजना है। होर्डिंग्स की कीमत हर पार्ट के मौजूदा मार्केट रेट के हिसाब से तय की जाएगी। विभिन्न देशों का अध्ययन कर नई विज्ञापन नीति निर्धारित की गई है। इसके बाद से शहर में महानगरपालिका एक समान आकार और डिजाइन के होर्डिंग लगाएगा।

    मनपा प्रशासक और कमिश्नर राजेश पाटिल ने बताया, होर्डिंग एजेंसी को टेंडर जारी कर उपलब्ध कराए जाएंगे। महानगरपालिका के नियम और शर्तों के अनुसार निजी स्थान पर होर्डिंग लगाना अनिवार्य होगा। इसका आकार और डिजाइन प्रशासन तय करेगा और नियमों के अनुसार होर्डिंग की अनुमति देगा। कमिश्नर राजेश पाटिल ने कहा कि इससे महानगरपालिका की आय में वृद्धि होगी। यह नीति पिंपरी-चिंचवड शहर की सूरत बदलने और शहर के सौंदर्यीकरण को बढ़ाने में मदद करेगी।