Pimpri Chinchwad Municipal Corporation

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    पिंपरी: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने 31 दिसंबर 2020 से पहले महानगरपालिका क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण (Unauthorized Construction) को नियमित करने के लिए महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम 2001 में संशोधन किया है और 12 मार्च 2021 को एक आदेश जारी किया है। 18 अक्टूबर 2021 को शुल्क (Fee) तय किए थे। इसके अनुसार शहर में अनधिकृत निर्माण नियमित किए जाएंगे। 

    इसके अनुसार पिंपरी-चिंचवड शहर में महानगरपालिका द्वारा गुंठेवारी नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 फरवरी है। लेकिन अब तक केवल 110 आवेदन ही पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) के क्षेत्रीय कार्यालयों में जमा हुए हैं।

    बीत चुका है डेढ़ महीने का समय  

    नागरिक सुविधाओं में आर्किटेक्ट या इंजीनियरों के माध्यम से किए गए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। आवेदन के साथ स्वामित्व और इसी तरह के दस्तावेजों के लिए सात या बारह की नकल, 31 दिसंबर 2020 से पहले निर्माण पूरी करने के लिए कर संग्रह विभाग का प्रमाण पत्र, किसी मान्यता प्राप्त संरचनात्मक इंजीनियर से संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र, जल आपूर्ति का प्रमाण पत्र, जल निकासी विभाग के साथ जल निकासी प्रमाण पत्र, भवन की योजना, खिड़कियां और दरवाजे, टेबल और अन्य जानकारी नक्शे पर दिखाई जानी चाहिए। डेढ़ महीने में अब तक 110 आवेदन फील्ड कार्यालय में जमा किए गए हैं।आवासीय और कॉमर्शियल निर्माण, 31 दिसंबर 2020 से पहले पूर्ण किए गए निर्माण, एफएसआई की सीमा के भीतर निर्माण, एफएसआई से अधिक के निर्माण नियमितीकरण के लिए पात्र होंगे।